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Mar 23, 2021

अहिंसा यात्रा को जिला कलक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवानाशहीद दिवस पर शहीद स्मारक में शहीदों को दी श्रद्धांजलि

मास्क नहीं लगाने पर 74 लोगों का पुलिस ने काटा चालान

झुंझुनू, 24 मार्च। जिले में कोविड 19 का प्रकोप फिर से फैल रहा है। इसके लिए जहां एक ओर जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं मास्क नहीं लगाने वालों का पुलिस चालान भी काट रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में समझाईश और सख्ती दोनों की जा रही है। पुलिस की ओर से लगातार थाना स्तरों पर चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है। जिला कलक्टर उमर दीन खान ने बताया कि 22 मार्च को पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न थाना स्तरों पर 394 लोगों को समझाईस की गई। वहीं 29 लोगों के चालान काटकर 14500 रूपये का जुर्माना वसूला गया। इसी प्रकार 21 मार्च को विभिन्न थाना स्तरों पर 650 लोगों की समझाईस की गई और 45 लोगों का चालान काटकर 22500 रूपये का जुर्माना वसूला गया।


कैरियर गाइडेंस को लेकर सेमीनार आयोजित

झुंझुनूं  थ्री डॉट्स चिल्ड्रेन एकेडमी में अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा कक्षा 12 व उच्च अध्यनरत विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस व प्रशासनिक सेवा में अपनी सहभागिता के विषय पर सेमीनार आयोजित किया गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो. अनीस ने प्रशासनिक पद कैसे हासिल किया जा सकता है, उसके लिए प्रशासनिक शक्तियों के बारे में वार्ता की। राजकीय मुरारका कॉलेज के प्रोफेसर इरशाद अहमद खान ने बताया कि झुंझुनूं के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी दिशा, दशा समर्पण को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डॉ. अशफाक खान ने शिक्षा प्राप्त करते रहने एवं इंजीनियर इब्राहिम खान ने बच्चों को प्रेरित करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी लगन व मेहनत का जज्बा अपनाने के लिए प्रेरित किया। सेमीनार में समाज सेवी युनूस भाटी,  उमर फारूक ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के कार्यक्रम अधिकारी मो. असलम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी विजेन्द्र कुमार, मो. आरिफ, जावेद अहमद, शकील के अलावा सैकड़ो विद्यार्थियों ने भाग लिया। गांधी

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महिलाएं भी करेंगी अब ईमित्रों का संचालन

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में होगा नवाचार - जिला कलेक्टर

झुंझुनू,  जिला कलक्टर उमर दीन खान ने कहा है कि समाज की प्रयोगशाला परिवार होता है, जिससे बच्चों को अच्छे-बूरे की पहचान के साथ-साथ संस्कारवान बनाया जाता है। इसका रिजल्ट अवश्य ही देर से आता है पर स्थाई परिणाम के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज में परिवर्तन के लिए केवल लड़कियों पर पाबंदी आवश्यक नहीं है। लड़कियों की तरह लड़कों को भी अच्छे-बुरे कार्य की समझ के लिए दवाब देवें। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नवाचार करते हुए कहा कि जिले में महिलाऎं भी ईमित्रों का संचालन कर सकती है, जिससे रोजगार तो उपलब्ध होगा ही महिलाओं के प्रति सोच में भी परिवर्तन होगा। महिलाओं को राजकीय कार्यालयों में खुलने वाले ईमित्रों के लिए भी अलग से प्राथमिकता दी जाएगी। खान ने निर्भया फंड से आर्थिक सहायता लेने के लिए कार्य योजना बनाने, महिलाओं की समस्याओं के लिए लीगल ग्रूप बनाने, कोर्ट में आने वाली महिलाओं को कैम्पस में अलग से बैठने की व्यवस्था करने, जिला स्तर पर महिला हैल्पलाईन प्रारम्भ करने सहित कई दिशा निर्देश दिए। जिला कलक्टर मंगलवार को कलेक्टे्रट सभागार में महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

बैठक में कोषाधिकारी दीपिका सोहू , महिला चिकित्सक डॉ. अर्शा चौधरी, चिकित्सक डॉ. कपूर थालौर, सीडीपीओ ज्योति रेपस्वाल, पुलिस उप निरीक्षक बुद्विप्रकाश, एडवोकेट पिंकी शर्मा, सीमा अग्रवाल, ललिता राठौड़, अभियोजना अधिकारी सुरेखा, चेतना शर्मा, एड़वोकेट पुष्पा कुमारी, सामाजिक विशेषज्ञ भावना शर्मा, एड़वोकेट किरण बियाला, उपभोक्ता मंच की पूर्व सदस्य शबाना फारूकी ने महिला मुद्दों पर महिला समूहों के सुझाव, पुलिस थाना के महिला सहायता अधिकारियों का प्रशिक्षण, जिला सहायता समिति की बैठकों का संचालन, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र तथा सखी वन स्टॉप सेंटर की नियमित समीक्षा, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण की प्रभावी निगरानी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्यौला ने महिलाओं के उत्थान के लिए जिला प्रशासन की ओर से चल रहे कार्यक्रमों एवं नवाचारों की जानकारी देते हुए बैठक का संचालन किया। बैठक में आईसीडीएस के उप निदेशक वीरेन्द्र सिंह राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नरेश बारोठिया सहित अन्य अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला एडवोकेट आदि भी उपस्थित रही।

 

साधारण सभा की बैठक 25 मार्च को

झुंझुनू,  उदयपुरवाटी पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक 25 मार्च को प्रातः 11 बजे पंचायत समिति सभागार में प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। विकास अधिकारी बाबूलाल रैगर ने बताया कि बैठक में पंचायत समिति सदस्य भाग लेंगे।

अहिंसा यात्रा को जिला कलक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

शहीद दिवस पर शहीद स्मारक में शहीदों को दी श्रद्धांजलि

झुंझुनू,  राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती वर्ष एवं स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मंगलवार को शहीद दिवस के अवसर पर अहिंसा यात्रा को जिला कलक्टर उमरदीन खान ने शहीद कर्नल जेपी जानू राउमावि से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कलक्टर खान ने कहा कि मौन जुलूस गांधीवादी तरीके से निकाला जा रहा है, इसका मुख्य उदेश्य ये है, कि समाज में अहिंसात्मक तरीके से लोगों मे परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने शहीद ए आजम भगत सिंह, राजगुरू एवं सुखदेव सिंह के बारे में बताते हुए कहा कि देश के ऎसे महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। शहीद स्मारक पर तीनों महान क्रांतिकारियों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी । अहिंसा यात्रा में मौन जुलूस के साथ अतिरिक्त जिला कलक्टर जगदीश प्रसाद गौड़, झुंझूनूं एसडीएम शैलेष खैरवा, गांधी जीवन दर्शन समिति के मुरारी सैनी ने अहिंसा यात्रा में शहीद स्मारक पहुंचे।

     

जिला उपभोक्ता मंच के सदस्य मनोज मील ने शहीद स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आम जनमानस में ये भ्रांति फैली है कि तीनों अमर शहीदों को फांसी की सजा से बचाने के लिए महात्मा गांधी ने प्रयास नही किया, जबकि वास्तविकता मे ऎसा नहीं था। विभिन्न दस्तावेजों का अध्ययन करने पर ये साबित होता है कि मात्मा गांधी ने तत्कालीन वायसराय से तीनों को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए। शहीद दिवस के मौके पर गांधी और तीनों अमर शहीदो के आपसी संबंधों को समझने की आवश्यकता है।

     इस अवसर पर नेहा महेश्वरी, कैलाश सूया ने देश भक्ति से ओतप्रोत गीत की प्रस्तुति दी। मौन जुलूस में स्काउट गाइड सहित अनेक छात्र-छात्राओं ने रैली में हिस्सा लिया। इस अवसर पर नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़, सीओ स्काउट महेश कालावत, सीओ गाइड सुभिता गिल, महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्यौला, जिला खेल अधिकारी राजेश ओला सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी एवं गांधी दर्शन समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सत्यवीर झाझड़िया ने किया।

होली व धुलण्डी के त्यौहार के लिए मजिस्टे्रट नियुक्त

झुंझुनू,  होली का त्यौहार इस वर्ष 28 मार्च व धुलण्डी का त्यौहार 29 मार्च को सम्पन्न होगा। जिले में उक्त त्यौहारों के अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गए हैं। नियुक्त मजिस्टे्रटगण अपने-अपने नियुक्त स्थानों पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। जिला मजिस्टे्रट उमर दीन खान ने बताया कि कस्बा झुंझुनू के लिए झुंझुनू तहसीलदार,  बगड व इस्लामपुर के लिए झुंझुनू, के विकास अधिकारी, मण्डावा के लिए मण्डावा नायब तहसीलदार, मलसीसर के लिए मलसीसर उपखण्ड मजिस्टे्रट, गांगियासर व अलसीसर के लिए मलसीसर तहसीलदार, बिसाऊ व महनसर के लिए बिसाऊ नायब तहसीलदार, चिड़ावा व नरहड के लिए चिड़ावा उपखण्ड मजिस्टे्रट, मण्ड्रेला के लिए मण्डे्रला नायब तहसीलदार, सूरजगढ व पिलानी के लिए सूरजगढ़ उपखण्ड मजिस्टे्रट, सुलताना के लिए चिड़ावा विकास अधिकारी, मुकन्दगढ के लिए मुकुन्दगढ़ नायब तहसीलदार, उदयपुरवाटी के लिए उदयपुरवाटी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चिराना के लिए नवलगढ़ विकास अधिकारी, गुढा के लिए गुढा गौड़ जी के नायब तहसीलदार, खेतड़ी व खेतड़ीनगर के लिए खेतड़ी तहसीलदार, बबाई के लिए खेतड़ी विकास अधिकारी, बुहाना के लिए बुहाना उपखण्ड मजिस्टे्रट, सिंघाना के लिए सिंघाना नायब तहसीलदार को नियुक्त किया गया है। खान ने बताया कि संबंधित उप खण्ड मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र के लिए समग्र रूप से प्रभारी मजिस्ट्रेट रहेगे और अति. जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू समस्त जिला क्षेत्र के लिए समग्र रूप से प्रभारी मजिस्ट्रेट रहेेगे ।

नवलगढ़ में निकलने वाले गैर जुलूस के लिए होंगे विशेष इंतजाम

झुंझुनू,  नवलगढ कस्बें में धुलण्डी के रोज निकलने वाले गैर जुलूस के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखे जाने के संबंध में जिला मजिस्टे्रट ने दिशा-निर्देश दिए हैं। खान ने बताया कि गत वर्षों में गैर जुलूस को लेकर दर्ज प्रकरणों में लिप्त संदिग्ध व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निरोधात्मक कार्यवाही की जावें। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ जुलूस के दौरान मौके पर उपस्थित रह कर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेें। जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जुलूस मार्ग एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेगें। मरकज मस्जिद के पास से दोपहर 12.15 बजे से पूर्व जुलूस को निकाल लिया जावे इस बाबत जुलूस के आयोजकों से अण्डरटेकिंग ली जावे। जूलूस के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जावे। जुलूस के सही प्रकार के संचालन के लिए जिला पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक आदेश पारित करेंगे। नगरपालिका मोड़ (परसरामपूरिया हवेली के पास) जुलूस मार्ग पर बेरिकेड लगाया जाकर तलाशी ली जावे ताकि इस स्थान से आगे जूलूस में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा रंग, गुलाल एवं बोतले इत्यादि साथ लेकर नहीं जाया जावे। जुलूस मार्ग में मरकज मस्जिद से पहले बेरिकेडिंग लगाया जाकर तलाशी ली जाकर यह पुनः सुनिश्चित कर लिया जावे कि इस स्थान से आगे जुलूस में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा रंग गुलाल एवं बोतले इत्यादि साथ लेकर नहीं जाया जावे।

      परसरामपूरिया हवेली मोड़ पर मरकज मस्जिद के पास स्थापित बेरिकेडिंग स्थानों पर विडियोग्राफी करवाई जावे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जो कि जुलूस में शामिल हो, की विडियोग्राफी हो जावे। मरकज मस्जिद की दीवारो को रंग आदि से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त शामियाने व कनात आदि लगाये जावे। यह व्यवस्था उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार स्थानीय नगरपालिका द्वारा की जावें। बेरिकेडिंग, शामियाने, टेन्ट व कनात एवं विडियोग्राफी की व्यवस्था स्थानीय नगरपालिका द्वारा वहन की जावेगी। उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ अपने साथ हैण्ड माईक भी रखे ताकि हैण्ड माईक से एकत्रित लोगों को आवश्यकतानुसार घोषणा कर निर्देश दिये जा सके तथा जुलूस के दौरान फैलने वाली अफवाहों का खंडन किया जा सके। नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेटस अपनी सुरक्षा हेतु हेलमेट, ढाल एवं मजिस्ट्रेट का बैज आदि अपने पास रखे। उक्त हेलेमेट व ढाल पुलिस लाईन से प्राप्त कर लिये जावे। जुलूस प्रारम्भ होने से पूर्व ही यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि जुलूस के रास्ते में पत्थर इत्यादि पड़े हुए नहीं हो, यदि रास्ते में पत्थर आदि पड़े हो तो स्थानीय नगरपालिका के सहयोग से उन्हे समय से पूर्व ही हटवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिला आबकारी अधिकारी, झुंझुनू यह सुनिश्चित करेगें कि कस्बा नवलगढ़ व उसके आस-पास धुलण्डी के रोज शराब की एक भी दुकान नहीं खुले व न ही उक्त दिवस को शराब की बिक्री हो। उपखण्ड मजिस्टे्रट एवं उपाधीक्षक, पुलिस वृत नवलगढ यह सुनिश्चित करेगें कि गैर जुलूस निर्धारित समय पर मरकज मस्जिद को क्रोस करके चूणा चौक पंहुच जाये।

नवलगढ़ गैर जुलूस के लिए कार्यपालक मजिस्टे्रट नियुक्त

झुंझुनू, । धुलण्डी के त्यौहार पर 29 मार्च को नवलगढ़ में निकलने वाले गैर जुलूस के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गए हैं। जिला मजिस्टे्रट उमर दीन खान ने बताया कि नवलगढ में गैर जुलूस के दौरान सम्पूर्ण क्षैत्र के प्रभारी के रूप में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अलग-अलग स्थनों के लिए अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। गैर जुलूस के लिए नियुक्त मजिस्टे्रट गैर जुलूस को अपने-अपने निर्धारित स्थल से समय पर रवाना कर गैर जुलूस के साथ-साथ आना सुनिश्चित करेगें। राजस्व विभाग के नियुक्त समस्त अधिकारियों अपने साथ अपने कार्यालय के पांच-पांच कर्मचारियो को लाना सुनिश्चित करेगें जो नवलगढ़ में निकलने वाले गैर जुलूस में सहायता करेगे।

इस अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेट व अधिकारीगण कही भी दो समुदायों में  पूर्व से किसी बात को लेकर मुनमुटाव या तनाव बना हो तो वहां पर स्थानीय स्तर पर शांति समिति की बैठक बुलाई जाकर समय रहते दोनों पक्षों में समझाईश की जावे तथा सर्वमान्य हल ढूढने का प्रयास किया जाकर आवश्यक निर्णय लिया जावे। असामाजिक तत्वो द्वारा इस अवसर पर गड़बड़ी व साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति का आंकलन करते हुये पूर्ण सतर्कता बरती जावे तथा ऎसे असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखते हुए उनके विरूद्ध कठोर कदम उठाये जावे । उक्त कार्यवाही के साथ-साथ सभी संवेदनशील स्थानों पर दोनों समुदायों के मध्य सांमजस्य एवं साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करना सुनिश्चित किया जावे तथा अति-संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक पुलिस बंदोबस्त व अन्य प्रशासनिक कदम उठाये जावे। नियुक्त सभी मजिस्ट्रेटगण व अधिकारी विशेष स्थिति हो तो तत्काल उपलब्ध उचित माध्यम से अति0 जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू को अवगत करायेगे।

रात्रि 10 बजे के पश्चात सुबह  6 बजे तक पटाखों के उपयोग पर रहेगी रोक

झुंझुनू,  जिला मजिस्टे्रट उमर दीन खान ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के परिपे्रक्ष्य में एवं होली त्यौहार के मध्यनजर जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की चेष्टा की जा सकती है, जिससे जन साधारण की सुरक्षा एवं लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार आगामी होली पर्व के अवसर पर जन सामान्य द्वारा अग्निवाहक पटाखें, बारूद का प्रयोग एवं आतिशबाजी की जावेगी इनकी आड़ में असामाजिक तत्वों द्वारा भी विस्फोटक पदार्थो का उपयोग कर झुंझुनूं जिले में एल.पी.जी. गोदाम, इंडेन गैस बॉटलिंग प्लान्ट, पैट्रोल पम्पों, डीआरडीओ के आयुद्ध डिपो को नुकसान पंहुचाया जा सकता है तथा इससे आगजनी की संभावना भी बनी रहेगी तथा जन जीवन को क्षति कारित हो सकती है। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घातक एवं तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने से आम जन की दैनिक क्रिया कलाप भी प्रभावित होने की संभावना है। ऎसी स्थिति में प्रथम दृष्टया झुंझुनू जिले में कानून एवं शांंित व्यवस्था बनाये रखने एवं जान-माल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

       जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट यू.डी. खान ने धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का ंप्रयोग करते निर्देश दिए हैं कि होली के अवसर पर झुंझुनू जिले में रात्रि 10 बजे के पश्चात प्रातः 6 बजे तक पटाखें नहीं छोडे़ जावेंगें व अन्य आतिशबाजी को भी प्रतिबंधित किया गया है। जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र यथा रायफल, रिवाल्वर, पिस्तौल एवं बन्दूक आदि किसी भी प्रकार के धारदार हथियार जैसे गंडासा, बर्छी, तलवार, कृपाण, चाकू, गुप्ती, त्रिशूल, संगीन पंजा, कांच के टुकड़े, कांच की बोतले आदि तथा सभी प्रकार के कुन्द हथियार जैसे लाठी, डण्डा, को न तो साथ रखेगा व न ही इनका प्रदर्शन करेगा। यह प्रतिबन्ध कानून एवं व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यरत सभी केन्द्रीय/राज्य/बैक/कर्मचारियों/अधिकारियों एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। यह आदेश ऎसे अपंग, असहाय या वृद्ध व्यक्ति जो लाठी का सहारा ही लेकर चल सकते हैं, उनके सहारे के लिए रखी गई, लाठी पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। सिख धर्म अनुयायियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।

बिना अनुमति के जुलूस निकालने, सभा आयोजित करने को प्रतिबन्धित किया गया है। जुलूस निकालने व सभा आयोजित करने के लिए संबंधित उपखण्ड मिंजस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भड़काने वाले ऑडियो केसेट नहीं चलायेगा, न ही ऎसे नारे लगायेगा जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाआें को ठेस पहुॅचती हो। किन्हीं भी व्यक्तियों को उनकी अनिच्छा होते हुये उन पर रंग, गुलाल, धातक रसायन भरे गुब्बारे, कीचड़, ऑयल पैण्ट या अन्य प्रकार का कोई पदार्थ नहीं लगाये जावेगें/डाले जावेगें। कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के धार्मिक/पूजा स्थलों पर रंग, गुलाल, रंग के गुब्बारे, रंग से भरी बोतले आदि नहीं फेकेगें व न ही धार्मिक/पूजा स्थलों की दीवारो के विरूपण का कृत्य करेगें। कोई व्यक्ति अपने पास अत्यधिक आवाज वाले पटाखें एवं अतिशबाजी न तो अपने पास रखेगा, न ही इसका विक्रय एवं भंडारण करेगा व न ही इनका उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति अग्निवाहक पटाखें एवं सूतली बम का उपयोग पैट्रोल पम्पों, गैस गौदामों, इंडेन एलपीजी बॉटलिंग प्लान्ट बाकरा रोड़, बाडलवास(झुंझुनू), आयुद्ध डिपो, क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं करेगा। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी ।

 

साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आंमत्रित

झुंझुनू,  जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आंमत्रित किए गए हैं। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्यौला ने बताया कि खेतड़ी पंचायत समिति की देवता, बांकोटी , बांसियाल, नौरंगपुरा, उदयपुरवाटी की गुड़ा ढहर, पौसाना, दीपपुरा, छऊ, खीवासर, हांसलसर, गुड़ा, टोडी,  गुढ़ा बावनी, सूरजगढ़ की धींधवा बिचला , कुलोठ खुर्द, लाखू , पीपली, काजी, स्वामीसेही, डालमिया की ढ़ाणी, नवलगढ़ की सैनी नगर, देवगांव, रामपुरा, पहाड़िला, नाहरसिंघानी, सौथली, झुन्झुनूं की दोरासर, सिगड़ा, तोलियासर, मौजावास, हेतमसर, हनुमानपुरा, अजाड़ीकला, चिड़ावा की बदनगढ़, खुड़िया, सौलाना, भामरवासी, बुहाना की कुहाड़वास, देवलावास, गादली, भोदन, सिलारपुरी, मोईभारू, माकड़ो, कलाखरी, अलसीसर की नान्द, हंसासर, पिथुसर, लुट्टू, चंदवा, टाई के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

     उप निदेशक न्यौला ने बताया कि आवेदनकर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए तथा घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है। साथिन के लिए न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण एवं विवाहित होना अनिवार्य है। उक्त मानदेय कर्मी साथिन पद पूर्णतः स्वैच्छिक है एवं विभागीय शर्तो व विभागीय निर्देशों के अध्याधीन है। आवेदक अपने फार्म के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पा, जाति प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, विधवा प्रमाण-पत्र, तलाकशुदा प्रमाण-पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र, आर.एस.सी.आई.टी प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव प्रमाण-पत्र,  बी.पी.एल प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

चयन परिपत्र के  परिशिष्ट ’’ब’’ पर दिये गए मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्ड अनुसार होगा। विज्ञप्ति जारी होनी की तिथि तक आवेदक की आयु 21-35 वर्ष होगी। लेकिन अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यार्थियों के लिए 21-40 वर्ष तथा  विधवा, तलकाशुदा एवं परित्यक्ता के लिए 21-45 वर्ष होगी। आवेदन फार्म कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता झुन्झुनूं अथवा विभागीय वेबसाईट से प्राप्त किये जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में स्वयं के प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति सहित इस कार्यालय में व्यक्तिशः/ अथवा अन्य माध्यम से 6 अप्रेल 2021 को सांय 5 बजे तक जमा करा सकेगी। सांय 5 बजे पश्चात प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है। जिन ग्राम पंचायतों मे जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है। इस संबध में आवेदक को संबन्धित वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। उन ग्राम पंचायतो के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किये जाने का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत का होगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र चयन प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत द्वारा अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें संशोधन करने अथवा अनुलग्नक संलग्न किये जाने की अनुमति नही होगी। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी उप निदेशक महिला अधिकारिता झुन्झुनूं कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

भूमि विकास बैंक की साधारण सभा की बैठक 25 मार्च को

झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक की साधारण सभा की बैठक 25 मार्च को सुबह 11 बजे बैंक के सभा भवन में आयोजित की जाएगी। बैंक की सचिव विभा खेतान ने बताया कि बैठक का आयोजन बैंक प्रशासक एवं जिला कलक्टर उमर दीन खान की अध्यक्षता में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में वर्ष 2019-20 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण एवं पुष्टि, गत साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि, वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के स्वीकृत बजट एवं खर्चो की पुष्टि एवं वर्ष 2021-22 की प्रस्तावित बजट की स्वीकृति पर विचार, ऑडिट, अंकेक्षित लाभ-हानि सहित कई महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर चर्चा की जाएगी।


सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन 30 मार्च को

झुंझुनू,  विधानसभा के षष्ठम सत्र चालू रहने के कारण मार्च माह के द्वितीय गुरूवार को आयोजित होने वाली जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन 30 मार्च को प्रातः 11 बजे वी.सी. के माध्यम से किया जाएगा। बैठक कलेक्टे्रट सभागार में आयोजित होगी जिसकी अध्यक्षता जिला कलक्टर उमर दीन खान करेंगे। समिति के सचिव ने बताया कि बैठक में 21 प्रकरणों पर चर्चा की जाएगी। सचिव ने प्रकरणों से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभाग से संबंधित प्रकरणों की रिपोर्ट 25 मार्च तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।