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Apr 19, 2021

Jjn good news

राजगढ ः ‘‘ट्रांजिट कैम्प’’ हेतु भवन अधिग्रहित
चूरू, 19 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट सांवर मल वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण, उपचार के दृष्टिगत इन्सीडेन्ट कमाण्डर राजगढ से प्राप्त प्रस्तावानुसार बीआरएमआर पब्लिक स्कूल श्योपुरा (राजगढ) के भवन को निर्धारित शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक ‘‘ट्रांजिट कैम्प’’ हेतु अधिग्रहित किया गया है।
कोविड केयर सेन्टर हेतु भवन अधिग्रहित
जिला मजिस्ट्रेट सांवर मल वर्मा द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण, उपचार के दृष्टिगत इन्सीडेन्ट कमाण्डर सरदारशहर से प्राप्त प्रस्तावानुसार कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय टाईप 04 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंजुमन सरदारशहर के अधीन संचालित छात्रावास भवन को निर्धारित शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक ‘‘कोविड केयर सेन्टर’’ हेतु अधिग्रहित किया गया है।
**कोविड संक्रमितों हेतु निःशुल्क भोजन**
चूरू,  राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर से तेजी से बढ रहे कोरोना संक्रमण के कारण जिले के अस्पताल/ आईसोलेशन सेन्टर/ कोविड केयर सेन्टर में भर्ती/ उपचाराधीन कोविड संक्रमितों को इन्दिरा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा।
जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने कहा है कि इन्दिरा रसोई संचालकों को भुगतान की जाने वाली 8 रुपये प्रति पैकेट में भोजन के खाली पैकेट की कीमत शामिल नहीं हैं तथा रसोई संचालक को भोजन पैकेट्स हेतु आदेश देने वाले अधिकारी/ दानदाता द्वारा खाली पैकेट अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने होंगे। प्राधिकारी/ दानदाता द्वारा आवश्यकतानुसार भोजन पैकेट तैयार करने हेतु रसोई संचालक को 8 रुपये प्रति पैकेट की दर से राशि का अग्रिम/ नगद भुगतान करना होगा, ताकि उनका आर्थिक प्रवाह बाधित ना हो। उन्होंने कहा है कि भोजन पैकेट्स की निर्धारित राशि 8 रुपये प्रति पैकेट/ थाली कोविड मरीज/ आईसोलेटेड व्यक्ति से ना लेकर दानदाताओं/ चिकित्सा विभाग/ संबंधित चिकित्सालय की मेडिकल रिलिफ सोसायटी/ उपलब्ध राशि/ अन्य राजकीय स्त्रोत से वहन की जाएगी।
**मतगणना व्यवस्था प्रकोष्ठ के समग्र प्रभारी अधिकारी नियुक्त**
चूरू,  सुजानगढ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव, 2021 हेतु मतगणना व्यवस्था प्रकोष्ठ में अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चूरू को मतगणना व्यवस्था प्रकोष्ठ का समग्र प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) सांवर मल वर्मा द्वारा जारी संशोधित आदेशानुसार समग्र प्रभारी अधिकारी मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था व अन्य सामान्य व्यवस्थाओं संबंधी दायित्वों को समय पर सम्पादित करवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रकोष्ठ में नियुक्त अतिरिक्त प्रभारी व सहायक प्रभारी अधिकारी यथावत रहेंगे।
**कालाबाजारी रोकने हेतु जिला हेल्प डेस्क**
चूरू,  कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन दिशा-निर्देशों की पालना में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी व निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली करने संबंधित शिकायतों के लिए जिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है जिसके टेलीफोन नम्बर 01562-250927 हैं।
जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्र कुमार महला ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से आवश्यक वस्तुओं की सुलभ उपलब्धता निर्धारित मूल्य पर सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने वाले दुकानदारों व व्यापारियों के खिलाफ जिला हेल्प डेस्क के अलावा राज्य स्तरीय उपभोक्ता हेल्प लाइन टोल फ्री नम्बर 18001806030 एवं वाट्सएप नम्बर 7230086030 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
**विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव बंसल ने किया जिला कारागृह का निरीक्षण बाल विवाह, कोविड-19 एवं रालसा स्कीम के संबंध में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर**
चूरू,  राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) बलजीत सिंह के निर्देशानुसार सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल द्वारा जिला कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान बाल विवाह, कोविड-19 एवं रालसा की कल्याणकारी योजनाओं एवं स्कीम के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव प्रमोद बंसल द्वारा जिला कारागृह का निरीक्षण करते हुये बंदियों से उनकी विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुये उनके प्रकरणों में पैरवी हेतु अधिवक्तागण के संबंध में जानकारी ली गई तथा निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में बताया गया। इस दौरान सजायाफ्ता बंदियों से उनके प्रकरणों में अपील के संबंध में जानकारी ली गई तथा कारागृह परिसर की साफ-सफाई, पीने के पानी, भोजन एवं अन्य व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा गया।
इस दौरान कोविड-19 महामारी की जागरूकता, बाल विवाह प्रतिषेध अभियान एवं रालसा की जनकल्याणकारी स्कीमों के बारे में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करते हुये कोविड-19 महामारी से बचने हेतु बंदियों को प्रेरित किया गया तथा मास्क, सोशल डिस्टेंस, सेनेटाईजर एवं टीकाकरण के बारे में बताया गया।
इस अवसर पर 30 जून, 2021 तक चलाये जा रहे बाल विवाह प्रतिषेध अभियान की जानकारी देते हुये बाल के दुष्परिणामों के बारे बताया जाकर बाल विवाह नहीं करने एवं आयोजित होने वाले बाल विवाहों की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाकर बाल विवाहों की रोकथाम हेतु प्रेरित किया गया।
**प्रकाशित समाचार पर विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने लिया संज्ञान**
चूरू,  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल द्वारा शेखावाटी भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार ’’16 वर्षीय नाबालिग ने बेटे को दिया जन्म, दुष्कर्म का केस दर्ज’’  पर संज्ञान लेते हुये नाबालिग पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के अंतर्गत प्रतिकर के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू को पत्र प्रेषित कर पीड़िता के पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत् आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेजात की पूर्ति करवाकर आवेदन पत्र प्राधिकरण में भिजवाये जाने के लिए कहा गया है ताकि ताकि पीड़िता को आवश्यक क्षतिपूर्ति दिलवाई जा सके।
**चूरू का वार्ड 2 माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित**
चूरू,  जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सांवर मल वर्मा ने इन्सीडेन्ट कमाण्डर (एसडीएम) चूरू से प्राप्त कोविड-19 जांच रिपोर्ट के अनुसार आमजन की सुरक्षा एवं लोक स्वास्थ्य बनाये रखने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत चूरू के वार्ड संख्या 2 क्षेत्र हाई रिस्क होने के कारण श्याम सुन्दर सैनी, राजीव सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास, ज्योति नगर सर्किट हाउस के पीछे वार्ड नं 2 क्षेत्र को ‘‘माइक्रो कन्टेनमेंट जोन’’ घोषित किया है।
आदेशानुसार इस क्षेत्र के समस्त निवासी आवश्यक रुप से अपने घरों में ही रहेंगे व किसी भी प्रकार के गैर अनुमत कारण से बाहर विचरण नहीं करेंगे।
 
राजगढ ः भुवाड़ी के वार्ड 1, 2, 3 माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित
जिला मजिस्ट्रेट सांवर मल वर्मा ने इन्सीडेन्ट कमाण्डर (उपखण्ड अधिकारी) राजगढ से प्राप्त भुवाड़ी (राजगढ) में कोविड-19 जांच रिपोर्ट के अनुसार 7 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आने के कारण कोरोना संक्रमण एवं प्रसार को रोकने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ग्राम भुवाड़ी क्षेत्र हाई रिस्क जोन में होने के कारण वार्ड संख्या 1, 2, 3 को ‘‘माइक्रो कन्टेनमेंट जोन’’ घोषित किया है।
आदेशानुसार इस क्षेत्र के समस्त निवासी आवश्यक रुप से अपने घरों में ही रहेंगे तथा चिकित्साकर्मी, पुलिस, एम्बुलेंस व राज्यादेश की पालना करने वाले अन्य व्यक्ति अनुमत है। माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में अधिक कोविड संक्रमित केस पाये जाने पर जोन को सील किया जायेगा तथा बीट कॉन्स्टेबल सकारात्मक मामलों की निगरानी करेंगे।