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Feb 24, 2024

नौकरी का झांसा देकर 06 लाख रुपये ठगी करने के मामले में शातिर आरोपीगण गिरफ्तार



चिडावा 24 फरवरी 24 झुंझुनूं जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञान चन्द्र यादव आई.पी.एस.  के निर्देशानुसार, गिरधारी लाल शर्मा आर.पी.एस. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं व  शिवरतन गोदारा आर.पी.एस. वृताधिकारी, वृत चिडावा के मार्गदर्शन में  विनोद सामरिया पु.नि. थानाधिकारी चिड़ावा के निकट सुपरविजन में वांछित अपराधियों की धरपकड हेतु विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा नौकरी का प्रलोभन देकर 06 लाख रुपये ठगी करने के मामले में आरोपी महावीर व आरीफ को गिरफतार किया गया।

घटना विवरण :- दिनांक 26.10.2023 को परिवादी  ईश्वर निवासी F-14 रीको एरीया, चिड़ावा, थाना

चिड़ावा ने रिपोर्ट दी कि चिड़ावा रीको क्षेत्र में प्रार्थी के लड़के ने F-14 फैक्ट्री में करीब 7-8 साल से बर्तन बनाने की फैक्ट्री डाल रखी है। प्रार्थी की फैक्ट्री से महावरी पुत्र चुन्नीलाल मेघवाल, निवासी बड़ी सेही, जिसने बिजली पावर हाउस के पास, चिड़ावा में बर्तनों की दुकान कर रखी है, करीब 3-4 वर्षों से बर्तन लेता आ रहा है। जिस कारण अच्छा परिचित है। उक्त महावीर मेघवाल ने प्रार्थी की पुत्रवधु को इनकम टैक्टस डिपार्टमेंट में असिसटेन्ट इनकम टैक्स ऑफिसर लगवाने की कही व बताया कि उसकी वहाँ अच्छी जान पहचान है व वह 12 लाख रुपये में प्रार्थी की पुत्रवधु को इनकम टैक्टस में ऑफिसर लगा देगा। इस पर प्रार्थी ने छह लाख रुपये उक्त महावीर मेघवाल को नकद दे दिये व टैक्स में छूट दिलवाने की कहकर अपने नाम एक स्कॉर्पियों निकलवाली, जिसका रजिस्ट्रेशन महावीर मेघवाल ने अपने नाम करवा लिया व उक्त गाड़ी की करीब 8 किश्त भी प्रार्थी ने जमा करवा दी व 5.70.000/-रुपये पहले जमा करवा दिये। अब उक्त महावीर मेघवाल ने प्रार्थी को प्रार्थी की पुत्रवधु सोनिया को इनकम टैक्स में जोईनिंग लेटर लाकर दिया व रुपों की और मांग करने लगा तो प्रार्थी ने महावीर मेघवाल के द्वारा दिये गये कागजात की जांच करवाई तो वे फर्जी निकले। इस पर प्रार्थी ने अपने रुपयों की मांग की तो उक्त महावीर मेघवाल पार्थी को टरकाता रहा व अब प्रार्थी को ही धमकी देनी शुरू कर दी कि यह उक्त गाड़ी प्राथर्थी के नाम नहीं करवायेगा व प्रार्थी ने रुपयों की मांग की तो प्रार्थी व प्रार्थी के पूरे परिवार को ही हरिजन एक्ट के मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। जिस बाबत मिटिंग भी की गई, वहाँ भी महावीर मेघवाल ने कहा कि उसने तो पूर्व नियोजित योजना से धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर रुपये हड़पे हैं व अब कोई रुपये वापिस नहीं देगा व ना ही गाड़ी नाम करवायेगा वगैरा रिर्पोट पर मु0न0 463/2023 धारा 420,406 भा.द.स. में कायम किया जाकर अनुसंधान शुरू किया गया।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाहीः- दौरान अनुसंधान परिवादी व अन्य गवाहान से अनुसंधान किये जाकर

के बयान लेखबद्ध किये गये व कागजात प्राप्त किये गये। आरोपी महावीर मेघवाल को डिटेन किया जाकर पूछताछ की गई प्रकरण में जुर्म साबिल पाया जाने पर धारा 420,406,120बी भादस में दिनांक 21.02.2024 को गिरफतार किया गया व आरीफ खान को बाद पूछताछ दिनांक 22.02.2024 को गिरफतार किया गया। आरोपीगण महावीर मेघवाल व आरीफ खान को माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर दिनांक 26-02- 2024 तक पीसी रिमांड प्राप्त किया गया। आरोपीगण से गहन अनुसंधान जारी है। जिनसे बरामदगी के प्रयास जारी है।

गठित टीम-

1.  विनोद सामरिया पु०नि० थानाधिकारी पुलिस थाना चिडावा।

2.  बलबीर सिंह चावला एचसी 2543 पुलिस थाना चिडावा।

3.  रामनिवास कानि 410 पुलिस थाना चिडावा।

4.  संदीप कुमार कानि. 345 पुलिस थाना चिडावा।

गिरफतार शुदा आरोपीगण

1 महावीर मेघवाल पुत्र  चुन्नीलाल जाति मेघवाल उम्र 46 साल निवासी बडी सेही थाना सुरजगढ जिला झुंझुनूं राज०।

2 आरीफ खान पुत्र कासिम अली जाति तेली मुसलमान उम्र 28 साल निवासी डांगर रोड रेल्वे स्टेशन के पास चिडावा जिला झुंझुनूं राज०।