लोक सेवा गारंटी तथा सुनवाई के अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें - जिला कलेक्टर
सीकर 3 मार्च। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी आरजीडीपीएस 2011, आरटीएच 2012 एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल व मुख्यमंत्री हेल्प लाईन 181 पर दर्ज 60 दिवस से अधिक एवं लम्बित बकाया प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करवाना सुनिश्चित करें ।
बुधवार को राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित आरजीडीपीएस 2011, आरटीएच 2012 एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल व मुख्यमंत्री हेल्प लाईन 181 के संबंध में आयोजित वीडियों कॉफ्रेंस में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी राज्य सरकार की मंशा के अनुसार दर्ज प्रकरणों की तत्परता से जांच कर समाधान करवाना सुनिश्चित करें। आमजन की समस्याओं का शीघ्रता से निराकरण करवाने के लिए मुख्यमंत्री हेल्प लाईन 181 चालू किया गया हैं। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देते हुये दूर दराज के लोगों की समस्याओं का शीघ्रता से निराकरण करें। उन्होने कहा कि सभी जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी गरीब व ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करते हुये उन्हें राहत प्रदान करवाने का कार्य करें। उन्होंने समस्त उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि 60 दिवस से अधिक की अवधि की एक-एक शिकायत का रिव्यू कर तथ्यात्मक जवाब बनाकर भिजवायें और शिकायतों का कन्टेंट भी देखें। उन्होंने कहा कि समस्त विभागीय अधिकारी प्रशासनिक सुधार विभाग के सुझावों को अमली जामा पहनाकर धरातल पर क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदना निस्तारण के संबंध में परिवादी को दूरभाष के माध्यम से सूचित करें।
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के सहायक निदेशक राकेश लाटा ने विभिन्न विभागों में लम्बित जन सुनवाई अधिकार अधिनियम, लोक सेवा गारण्टी अधिकार अधिनियम की पॉवर प्रजेन्टेंशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यालय में प्राप्त परिवाद की परिवादी को प्राप्ती रसीद दी जाए। कार्यालय में दी जाने वाली सेवाओं का सूचना पटट् लगाया जाए ताकी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। जिला, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी अधिनियमों की मासिक सूचना प्रत्येक माह की एक तारीख तक जिला कार्यालय में भिजवायें। उन्होंने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपाल कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त 145 परिवेदनाओं का त्वरित रूप से निस्तारण कर रिपोर्ट भिजवाने को कहा।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारासिंह मीणा, यूआईटी सचिव इन्द्रजीत सिंह, उपखण्ड अधिकारी सीकर गरिमा लाटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. देवेन्द्र शर्मा, जिला रसद अधिकारी महेन्द्र सिंह नूनियां, एसीपी मुनिश माटोलिया, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ सीपी ओला, अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि सायर मल मीणा, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का शत प्रतिशत टीकाकरण करवायें ः जिला कलेक्टर
सीकर । कोविड-19 वक्सीनेशन के तृतीय चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण करवाया जाये। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बुधवार को विडियों कांफ्रेसिंग के जरिये सभी उपखण्ड अधिकारियों को जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण के लिए जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर टीकाकरण कार्य में गतिशीलता लाने के निर्देश दिए है।
जिला कलेक्टर ने टीकाकरण कार्य के लिए जनप्रतिनिधियों, वार्ड पार्षद, बीएलओ, ग्राम सेवक, पटवारी, एएनएम, आशा सहयोगिनियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सभी सरकारी कार्मिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि टीकाकरण कार्य में बीएलओ की भूमिका महत्वपूर्ण है, ऎसे में उन्हें सक्रिय तरीके से जोडा जाकर प्रत्येक बीएलओ की व्यक्तिगत जिम्मेवारी तय की जाए। उन्होने कोविड-19 वैक्सीनेशन तृतीय चरण के संबंध में जन प्रतिनिधियों को शामिल करने के निर्देश दिए ताकि अधिकाधिक लोग जागरूक होकर टीकाकरण में शामिल हो सकें।
वैक्सीनेशन टीकाकरण में फतेहपुर क्षेत्र में जिनकों प्रथम डोज लग चुकी है उनकों दूसरी डोज लगवाना सुनिश्चित करने तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर 60 वर्ष से उपर की आयु के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने धोद एसडीएम को निर्देश दिए कि धोद क्षेत्र में गांवों की दूरी टीकाकरण स्थल से अधिक हो तो नजदीकी पीएचसी पर टीकाकरण लगाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि पिपराली में टीकाकरण की स्थिति कमजोर है व एसके अस्पताल में नगर परिषद का सहयोग लेकर टीकाकरण कार्य में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने कहा कि खण्डेला नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर ने अच्छा कार्य किया है। टीकाकरण स्थल पर लोगों को छाया, पानी की सुविधायें उपलब्ध करायें तथा सकरात्मक सोच के साथ टीकाकरण कार्य करवायें। उन्होंने लक्ष्मणगढ़ में खीरवा के यूके से आए व्यक्ति के तथा कूदन के 11वीं के छात्र के कोरोना पॉजिटिव आने पर सम्पूर्ण स्कूल व खीरवा में संबंधित व्यक्ति के घर के आस-पास सेनेटाईजर करने, सम्पर्क में आये परिवार के सदस्यों की सैम्पलिंग किये जाने के निर्देश दिये। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारासिंह मीणा, यूआईटी सचिव इन्द्रजीत सिंह, उपखण्ड अधिकारी सीकर गरिमा लाटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. देवेन्द्र शर्मा, जिला रसद अधिकारी महेन्द्र सिंह नूनियां, एसीपी मुनिश माटोलिया, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ सीपी ओला, अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि सायर मल मीणा, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
ऎमनेस्टी योजनान्तर्गत 31 जनवरी 2021 तक बकाया कर वाले वाहनों पर 31 जनवरी 2021 तक के ब्याज एवं शास्ति पर 100 प्रतिशत की छूट
सीकर । प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पीएल.बामनिया ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा परिवहन विभाग की ओर से राजस्थान सरकार द्वारा परिवहन विभाग की ओर से ऎमनेस्टी योजनान्तर्गत 31 जनवरी 2021 तक बकाया कर वाले वाहनों पर 31 जनवरी 2021 तक के ब्याज एवं शास्ति पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। इनके अलावा जो वाहन नष्ट हो चुके है उन पर नष्ट होने की दिनांक तक का बकाया कर जमा कराने पर वाहन नष्ट होने के पश्चात देय समस्त बकाया कर एवं पेनल्टी की छूट दिये जाने का प्रावधान है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बामनिया ने बताया कि छूट 31 मार्च 2021 तक बकाया कर जमा कराने पर देय है। इस ऎमनेस्टी योजना में सभी श्रेणी के पंजीकृत, अपंजीकृत गैर परिवहन यान जिन पर विभिन्न प्रकरणों से संबंधित निर्धारित तिथि तक एक बारीय कर संदाय के लिए शोध्य हो चुका हो एवं बकाया है। सभी श्रेणी के पंजीकृत, अपंजीकृत परिवहनयान जिन पर विभिन्न प्रकरणों से संबंधित निर्धारित तिथि तक का कर शोघ्य हो चुका हो तथा बकाया है। अन्य राज्यों में पंजीकृत एवं 30 दिवस से अधिक के उपयोग के लिये राजस्थान राज्य में लाये गये निजी श्रेणी के गैर परिवहनयान जिन पर निर्धारित तिथि 31 जनवरी 2021 तक का एकबारीय कर शाध्य हो चुका हो तथा बकाया है। इस छूट के साथ ही खनिज विभाग की ओर से जारी ई-रवाना के तहत बने चालानों के आधार पर जिन वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेड किया गया था उन पर लगे जुर्माने पर 75 प्रतिशत से लेकर 95 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत 2 मार्च 2021 तक बकाया कर वाले लगभग 50 वाहन स्वामियों द्वारा लाभ उठाते हुए लगभग 5 लाख रूपये की पेनल्टी माफ का लाभ लिया जाकर विभाग का 40 लाख का बकाया कर जमा करवाया गया है। उन्होंने वाहन स्वामियों से कहा है कि दोनों एमेस्टी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर 31 मार्च 2021 से पूर्व बकाया कर जमा करावें एवं खनिज विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर बने चालानों को कम्पाउण्ड कराकर छूट प्राप्त कर सकते है।
: हस्तशिल्पियों की जयपुर अरबन हाट में प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए 15 मार्च तक करे आवेदन
सीकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद अली ने बताया कि राजस्थान अल्पसंख्यक वित एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर के द्वारा जयपुर अरबन हाट, जलमहल के सामने 9 अप्रेल से 24 अप्रेल 2021 के मध्य 15 दिवसीय एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हस्तशिल्पि अपने उत्पाद की ब्रिकी कर सकेगें। इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के उद्यमियों को आने-जाने का न्यूनतम दूरी से द्रुतगामी बस,रेल का आने जाने का किराया व 600 रूपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता देय होगा। भाग लेने वाले उद्यमियों को 10’x5’ साइज की स्टॉल निःशुल्क उपलब्ध करायी जावेगी। निर्धारित फर्नीचर के अतिरिक्त फर्नीचर का किराया उद्यमी को वहन करना होगा।
प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए जिले के अल्पसंख्यक वर्ग के इच्छुक हस्तशिल्पि निर्धारित प्रपत्र में स्वयं की फोटो, आधार कार्ड, उद्योग आधार की प्रति व उत्पाद की फोटो के साथ कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सीकर में 17 मार्च 2021 तक आवेदन कर सकते है।