मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की सहायता राशि स्वीकृत जिला प्रशासन की सजगता से मिला लाभ
झुंझुनूं, 02 जुलाई। कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्तियों की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके परिवार को संबल प्रदान करने की मंशा से शुरु की गई ‘मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना’ के तहत जिले में सहायता राशि गुरुवार को स्वीकृत हो गई है। गौरतलब है कि झुंझुनूं जिला इस योजना की सहायता राशि स्वीकृत करवाने में सबसे आगे रहा है। जिला कलक्टर उमरदीन खान ने पीड़ित परिवारों के दस्तावेज और अन्य तैयारियां पहले से ही कर ली थी, जिसके चलते पीड़ित परिवारों को सहायता राशि एक सप्ताह में ही जारी हो गई है। जिला कलक्टर उमरदीन खान ने बताया कि अलीपुर निवासी दलीप सिंह और उनकी पत्नी संतोष देवी, बिसाऊ के वार्ड नं 16 निवासी रतन शिवानिवाल और उनकी पत्नी संजू देवी, डूंडलोद के वार्ड नं 20 के कृष्णकुमार खरोड़िया, सूर्य विहार के वार्ड सं. 24 के लीलाधर सैनी, डूमरा के वार्ड नं 11 के सुरेश कुमार के निधन होने पर उनके परिवारजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इनकी नाबालिग संतानों को 2 हजार 5 सौ रुपए प्रतिमाह 18 वर्ष की आयु होने तक और 18 वर्ष की आयु होने पर 5 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। संतानों को शिक्षा के लिए 2 हजार रुपए वार्षिक अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी।
योजना की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टर उमरदीन खान ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नरेश बारोठिया, बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक प्रिया चौधरी, महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्यौला, पीएमओ डॉ. वी.डी. बाजिया, सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर की सदस्यता में एक कमेटी का गठन भी किया है।