*लोकसभा आम चुनाव : 2024*
*जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस*
*स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रशासन तैयार : जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल*
झुंझुनूं 17 मार्च । लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तैयारी की जानकारी दी । प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार हैं । जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख 61 हजार 889 मतदाता है जिनमें 29 हजार 576 सर्विस वोटर्स है।
*बूथों पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था*
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक राजर्षी राज ने बताया कि लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम जारी होने के साथ ही लागू आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने को लेकर पुलिस ने भी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय पुलिस फोर्सेस की 35 टुकड़ियों मौजूद रहेगी । जिनके लगभग 39 हजार सशस्त्र पुलिसकर्मी निष्पक्ष व भय मुक्त चुनाव करवाने के लिए मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे । उन्होंने बताया कि वांछित अपराधियों की धर पकड़ के लिए अभियान चलाया जाएगा एवं गुंडा एक्ट के तहत भी कार्यवाही की जाएगी । हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जाएगी । सीमावर्ती क्षेत्र के हर कच्चे पक्के रास्ते पर पुलिस की नजर रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी ।
*पेड न्यूज पर रहेगी नजर*
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम रामरतन सौंकरीया ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, केबल के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी निगरानी रखी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज अथवा एमसीसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि पेड न्यूज पर निगरानी के लिए सूचना केंद्र में प्रकोष्ठ संचालित किया जा रहा हैं। संदेहास्पद पेड न्यूज की जानकारी मिलने पर, शिकायत के आधार पर एवं स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया जाएगा। प्रकरण दृष्टिगत होने पर जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्देश पर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्ति के समय के 48 घंटों की अवधि में संबंधित अभ्यर्थी को उस नोटिस का जवाब देना होगा। रिटर्निंग अधिकारी प्राप्त जवाब को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के पास भेजेगा। इस पर जिला स्तरीय एमसीएमसी जवाब प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर अपना निर्णय देगी। रिटर्निंग अधिकारी उस निर्णय से अभ्यर्थी को सूचित करेंगे और कन्फर्म पेड न्यूज का खर्च अभ्यर्थी के खर्चे में जोड़ा जाएगा। निर्णय के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय की प्रति प्राप्ति के 48 घटों के अंदर राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसएमसी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिना अधिप्रमाणन विज्ञापन नहीं प्रसारित किए जा सकेंगे। मतदान दिवस तथा मतदान दिवस के पूर्व दिवस को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन जरूरी होगा।
*होम वोटिंग*
प्रेस कॉन्फ्रेंस में होम वोटिंग के प्रभारी अधिकारी हवाई सिंह यादव ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव में पहली बार पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी । जिसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की पहल की गई है । इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर हम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी एवं फोर्म 12 डी भरवाया जाएगा।
*पोस्टल बैलट*
लोकसभा चुनाव में मतदान दलों के सभी कार्मिकों, कानून व्यवस्था में लगे हुए पुलिस कर्मियों,होमगार्ड,अधिकृत वाहन चालकों एवं चुनाव कार्यो में लगे हुए कार्मिकों को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी जाएगी । 9 अनिवार्य सेवाओं के कार्मिकों एवं अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी को भी डाक मत पत्र के द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ।
*ईटीपीबीएस*
सर्विस वोटर एवं सैनिक कर्मियों को ईटीपीबीएस के माध्यम से डाक मत पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे ।
*निर्वाचन प्रबंधन में आईटी एप्लीकेशंस का होगा उपयोग*
भारत निर्वाचन आयोग ने व्यापक सहभागिता और पारदर्शिता लाने के लिए आईटी एप्लीकेशन का उपयोग बढ़ाया है । सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक घनश्याम गोयल ने आईटी एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सी विजल एप के जरिए शिकायत की जा सकती है ।
सुविधा एक ऑनलाइन पोर्टल और ऐप है, जो मिटिंग, रैलियों, वाहनों, लाउडस्पीकरों और अन्य सभी प्रकार की अनुमतियों के लिए वन-स्टॉप समाधान है। सुविधा कैंडिडेट ऐप भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन है जिस राजनीतिक पार्टी व उम्मीदवारों आसानी से अपने अनुमति आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
केवाईसी एप के जरिए उम्मीदवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं इसी तरह वोटर हेल्पलाइन एप, सक्षम एप के जरिए भी घर बैठे संबंधित सूचनाओं और सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं ।
*50 फ़ीसदी से ज्यादा मतदान केदो पर लाइव वेबकास्टिंग*
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों व संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों शाहिद कुल मतदान केदो के 50 फ़ीसदी से ज्यादा मतदान केंद्रो पर लाइव वेब कास्टिंग की जाएगी ।
*कंट्रोल रूम स्थापित*
लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं सूचनाओं की मॉनिटरिंग एवं त्वरित कार्यवाही के लिए कलेक्टे्रट के कमरा नम्बर 118 में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है । जिसके दूरभाष नम्बर 01592-231002 एवं टोल फ्री नम्बर 01592-1950 है। जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने बताया कि यह नियत्रण कक्ष तीन पारियों में 24 घंटे के लिए कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष में 1950 वोटर हैल्पलाईन, सीविजिल, जिला नियंत्रण कक्ष, आदर्श आचार संहिता संबंधित कार्य की मॉनिटरिंग होगी।
चूरू जिले में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू
चूरू, 17 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को घोषित कार्यक्रम के अनुसार चूरू जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए जिला मजिस्ट्रेट पुष्पा सत्यानी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चूरू जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के अनुसार, जिले की राजस्व सीमा के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक (एम.एल./बी.एल.गन) आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फरसी, भाला, तलवार, गुप्ती, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, कटार, धारिया, बाघनख (शेरपंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन कर साथ में लेकर चलेगा।
जारी निर्देशानुसार यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अद्र्धसैनिक बल, होम गार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, अनुज्ञापत्रधारी द्वारा शस्त्र पुलिसथाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। इसी क्रम में सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी तथा वृद्ध, दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, वे लाठी, बैशाखी का उपयोग चलने मे सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। इसी के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को परोक्ष, अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से न तो स्वयं डरायेगा व धमकायेगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा।
आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिले में उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक अथवा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाली आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण एवं नारेबाजी नहीं करेगा और न ही उसके लिए किसी को उत्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऎसी आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण एवं प्रकाशन नहीं करेगा जिसमें जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचे तथा न तो ऎसे पम्पलेट्स, पोस्टर्स, चुनाव सामग्री छपवायेगा और न ही छापेगा अथवा उसका वितरण करेगा और न ही करवायेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में आपत्तिजनक सामग्री एवं जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी ऑडियो, विडियो कैसेट्स या सीडी अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न तो किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा एवं न ही करायेगा। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जिले में किसी भी प्रकार का अत्यंत ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित विभिन्न नियमों व निर्देशों की अवहेलना करने वाली किसी भी प्रकार की रैली न तो आयोजित करेगा, ना ही अन्य व्यक्ति को आयोजन हेतु प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी स्थान पर व किसी भी समय पर शांति भंग करने, चुनाव प्रक्रिया को किसी प्रकार से बाधित करने अथवा उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए न तो स्वयं कोई कार्यवाही करेगा और न ही अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को प्रेरित या प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा एवं न ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करायेगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा लेकर आवगमन नहीं करेगा और न ही नियमों में विहित मात्र से अधिक मदिरा अपने घर पर संग्रहित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सवेरे 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऎसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह तथा शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी, अद्र्धसरकारी, निजी, सार्वजनिक भवनों, स्थलों व सरकारी, अद्र्धसरकारी कार्यालयों व सम्पत्तियों पर कट-आउट, पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री न तो लगायेगा और न ही किसी भी प्रकार का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण करेगा। निजी भवन, स्थल, सम्पत्ति पर चुनाव प्रचार हेतु पोस्टर, बैनर, कट-आउट आदि का उसके मालिक, धारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप्प, यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंत्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।
आदेशों की अवहेलना या उल्लघंन किये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति या समूह प्रचलित कानून के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला कलक्टर सत्यानी ने जिले में कार्यरत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धारा 144 की समुचित पालना के निर्देश दिए हैं।
निषेधाज्ञा जारी, रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारण यंत्रों के उपयोग पर रहेगी रोक
चूरू, 17 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट पुष्पा सत्यानी ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चूरू जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारण यंत्रों के उपयोग के सम्बन्ध में 06 जून, 2024 तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।
जिला मजिस्ट्रेट पुष्पा सत्यानी ने बताया कि किसी भी वाहन पर लगे ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में ही धीमी आवाज में किया जा सकेगा। इस अवधि में किसी सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सम्बद्ध क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) किसी वाहन पर लगाकर उपयोग में लेने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन करेंगे तथा आवेदन पत्र में वाहन संख्या, वाहन की रजिस्ट्रेशन संख्या व वाहन की किस्म का अंकन करेंगे। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार लाउड स्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक वर्जित है। नियत अवधि के बाहर या संबंधित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे लाउड स्पीकरों, उससे जुड़े सभी यंत्रों एवं वाहनों को स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त किया जा सकेगा और साथ ही उपयोगकर्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को जमा करवाने होंगे शस्त्र, जिला मजिस्ट्रेट ने दिए निर्देश
चूरू, 17 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा आम चुनाव, 2024 के दौरान जिला मजिस्ट्रेट पुष्पा सत्यानी ने चूरू जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को शस्त्र तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित पुलिस थाने में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।
स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जिले में बैंक, जीवन बीमा निगम इत्यादि संस्था सहित जिले के ऎसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो नेशनल राईफल एसोसियेसन के सदस्यों, स्पोट्र्स इवेन्टस में भाग लेने वाले व्यक्तियों, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी (सीमा सुरक्षा बल, सैनिक, अद्र्धसैनिक बल, शस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड, पुलिस बल इत्यादि) को शस्त्र जमा करवाये जाने से छूट दी गई है।
पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक रखने के दिए निर्देश
चूरू, 17 मार्च। जिला कलक्टर पुष्पा सत्यानी ने राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद विक्रेताओं को हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रीट पेट्रोल, मोबिल ऑयल के क्रय-विक्रय एवं विक्रय हेतु स्टॉक रखे जाने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेशानुसार जिले के चूरू उपखंड के मैसर्स नोलीराम एण्ड संस, मैसर्स हनुमान प्रसाद रघुनाथ प्रसाद, मैसर्स अमर शहीद फिलिंग स्टेशन, मैसर्स मरूधर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, मैसर्स हिन्दुस्तान फिलिंग स्टेशन, रतनगढ़ के रमेश एण्ड कम्पनी, मैसर्स बालाजी पेट्रोलियम, मैसर्स केदार फिलिंग स्टेशन, मैसर्स कृतिका फिलिंग स्टेशन, राजगढ़ के मैसर्स अर्जुनदास धनराज अग्रवाल, मैसर्स गंगाराम जमनाधर, तारानगर के मैसर्स कन्दोई ऑयल कम्पनी, मैसर्स सुप्रीम फ्यूल सप्लायर्स, सुजानगढ़ के मैसर्स केजड़ीवाल ब्रदर्श, मैसर्स सरावगी फिलिंग स्टेशन, सरदारशहर के मैसर्स कमल सर्विस सेन्टर, मैसर्स श्रीराम फिलिंग स्टेशन, मैसर्स लोट्स पेट्रोल पंप को प्रत्येक को 12000 लीटर डीजल, 1000 लीटर पेट्रोल एवं 500 लीटर मोबिल ऑयल आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ जिले के सभी पेट्रोल पंप धारकों को 3000 लीटर हाई स्पीड डीजल तथा 1000 लीटर मोटर स्प्रीट पेट्रोल आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर सत्यानी ने निर्देश दिए हैं कि स्टॉक का विक्रय पीओएल प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार के आदेशानुसार किया जाएगा। प्रत्येक विक्रेता पेट्रोलियम उत्पाद का न तो कृत्रिम अभाव पैदा करेगा एवं न ही अपनी ओर किसी भी व्यक्ति द्वारा कृत्रिम अभाव पैदा कराएगा और न ही किसी व्यक्ति को अभाव पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। निर्देशों की अवहेलना दण्डनीय अपराध होगा।
लोकसभा आम चुनाव के दौरान कार्मिकों के अवकाश के लिए दिए निर्देश
चूरू, 17 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) पुष्पा सत्यानी ने लोकसभा आम चुनाव- 2024 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद चुनाव कार्य सुचारू रूप से समय पर सम्पादित करने के लिए जिले के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश के सम्बन्ध में निर्देश दिये हैं।
जारी आदेशानुसार सभी जिला स्तरीय अधिकारियों तथा चुनाव कार्य में नियुक्त कार्मिकों के अवकाश जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से स्वीकृत किये जायेंगे। इसके लिए कार्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे, जिस पर अवकाश के कारणों के मद्देनजर अवकाश स्वीकृति व अस्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी।
इसी क्रम में लोकसभा आम चुनाव- 2024 के लिए कत्र्तव्यारूढ़ नहीं किए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, उनके द्वारा अपरिहार्य कारणों, विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक अवकाश चाहे जाने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी सम्बन्धित कार्मिक को पाबन्द करेंगे कि यदि उन्हें निर्वाचन कार्य हेतु कर्तव्यारूढ़ किया जाता है तो अवकाश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अवकाश सम्बन्धी प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से जिला कलेक्ट्रेट की आईआरए शाखा द्वारा किया जायेगा।
नियंत्रण कक्ष व वोटर हेल्पलाइन स्थापित
चूरू, 17 मार्च। जिला कलक्टर पुष्पा सत्यानी ने आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए नियंत्रण कक्ष, वोटर हेल्पलाइन (1950) की स्थापना अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट, चूरू (दूरभाष नंबर 01562-251322) के कक्ष में की है तथा कार्मिकों को नियुक्त किया है।
जारी आदेशानुसार नियंत्रण कक्ष के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू
सीकर 17 मार्च। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कमर उल जमान चौधरी ने आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं ।
आदेशानुसार लोकसभा चुनाव शांति पूर्वक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन कराया जाना आवश्यक है, साथ ही जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आंतक एवं भय के अपने संवैधानिक मतदाधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए असामाजिक ,अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने के लिए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
आदेशानुसार सीकर जिले की राजस्व सीमा के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक प्रदार्थ, आग्नेय अस्त्र—शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल.गन,बी.एल गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर—पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर नहीं तो घूमेगा और नहीं प्रदर्शन करेगा और नहीं साथ में लेकर चलेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल, चुनाव ड्यूटी में तैनात अद्र्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने के छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थानों में जमा करवाने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग एवं बीमार जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है। लाठी, बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। राष्ट्रीय राईफल एसोसियेशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
सीकर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति सीकर जिले की सीमा में उपरोक्त तरह के हथियारों को साथ नहीं लायेगा। नहीं सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा।
कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के लिए अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग के लिए दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था जन व्यवस्था एवं जन शांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा, नहीं ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, नहीं ऐसे किसी पंपलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या करवायेगा, नहीं किसी एमप्लीफायर, रेडियों, टेप रिकॉर्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियों—वीडियों कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार—प्रसार करेगा अथवा करवाएगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा, कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप्प, यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्येष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर किसी तरह का नारा, लेखन या प्रति चित्रण नहीं करेगा, नहीं करवायेगा। ओर नहीं किसी तरह के पोस्टर, होर्डिग आदि लगाएगा, और नहीं ही सार्वजनिक संपत्तियों का विरूपण करेगा, करवाएगा। किसी भी निजी संपत्ति का प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और ना ही इस के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार के लिए वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा, नहीं करवायेगा। संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा, नहीं करवायेगा। किसी भी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सेल फोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा, नहीं लेकर चलेगा।
यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान के दिवस मतदाताओं को वाहनों से मतदान केदो तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतया रोक रहेगी। यह आदेश 16 मार्च 2024 की मध्य रात्रि से तत्काल लागू होकर 6 जून 2024 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित करवाया जावेगा।
लोकसभा आम चुनाव 2024
कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश
सीकर 17 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार लोकसभा आम चुनाव, 2024 सीकर, नीमकाथाना जिलों में 19 अप्रेल 2024 को कराये जा रहे है, जिससे सम्पूर्ण जिले में चुनाव निष्पक्ष एवं मतदाताओं में बिना भय सम्पन्न हो सके इस के लिए निर्वाचन के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था कायम बनाये रखने के लिए समय रहते अपराधिक प्रवृति वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है।
सीकर,नीमकाथाना जिलों की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों की सूची आपको पूर्व में उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिसके अनुसार संवेदनशील,अतिसंवेदनशील स्थानों की पहचान कराते हुये अपराधिक प्रवृति वाले व्यक्तियों पर पूर्ण निगरानी कराने एवं वारन्टों की तामिल कराने की सुनिश्चितता करावें, इसके साथ ही जिले के समस्त आर्म्स अनुज्ञापत्रधारी व्यक्तियों से हथियार थाने हाजा पर अमानत जमा कराने की भी कार्यवाही करा ली जावे।