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जिला कलेक्टर रामावतार मीणा पहुंचे राजकीय जिला अस्पताल नवलगढ़, शहीद वीरांगना सीमा की स्थिति का लिया जायजा


नवलगढ़: शहीद वीरांगना सीमा की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नवलगढ़ के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर रामावतार मीणा अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों की टीम से सीमा की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली।

कलेक्टर मीणा ने चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए इलाज में कोई कमी न आने देने के निर्देश दिए। इलाज के बाद सीमा की हालत में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

कलेक्टर ने शहीद की मां से भी मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राज्य सरकार की ओर से परिजनों को सांत्वना देते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की गई।

जिले में कोर ग्रुप का गठन

झुंझुनूं, 11 मई। जिले में आवश्यक व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन एवं त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जिला कलक्टर रामावतार मीणा ने जिला स्तर पर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट रामावतार मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि यह कोर ग्रुप आपसी समन्वय से जिले में शांति, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, निर्माण, सूचना एवं अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की सतत निगरानी और संचालन सुनिश्चित करेगा।

इस कोर ग्रुप में जिला पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस एसडीएम हवाई सिंह यादव, अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग राजपाल सिंह, अधीक्षण अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. महेश कुमार टीबड़ा, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग महेंद्र झाझड़िया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ छोटेलाल गुर्जर, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अनिल पूनिया व सुरेश जांगिड़, जिला जन संपर्क अधिकारी हिमांशु सिंह को शामिल किया गया है। 

जिला मजिस्ट्रेट मीणा ने बताया कि कोर ग्रुप का उद्देश्य जिले में उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया देना है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभागीय संसाधनों को सक्रिय रखते हुए नियमित रूप से समन्वय बनाए रखें और जनहित से जुड़ी सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा न आने दें।

जिले में ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध

झुंझुनूं, 11 मई। देश और प्रदेश में वर्तमान में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए लोक शांति, आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से झुंझुनूं जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में ड्रोन, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने तथा पटाखों एवं आतिशबाजी के विक्रय, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, अब बिना सक्षम स्वीकृति के कोई भी व्यक्ति UAV ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि नहीं उड़ा सकेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध सेना, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन, स्वास्थ्य सेवाएं, सर्वेक्षण एवं अन्य सरकारी कार्यों पर लागू नहीं होगा।

इसके साथ ही किसी भी प्रकार के पटाखों व आतिशबाजी का भंडारण, विक्रय और उपयोग भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियां लोक शांति भंग कर सकती हैं और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश 10 मई से आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें।

आपातकालीन स्थिति के चलते जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगाया प्रतिबंध

झुंझुनूं, 11 मई। वर्तमान में देश एवं प्रदेश में उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों तथा सभी कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रामावतार मीणा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष अत्यावश्यक अथवा आपातकालीन स्थिति में ही अवकाश की अनुमति दी जाएगी ।  आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना की जाए, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।