पेंशन प्रकरण के संबंध में बैठक 7 अगस्त को
झुंझुनू, सेवानिवृत होने वाले तथा मृत कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण तैयार करके पेंशन विभाग को निर्धारित समयावधि में भिजवाना राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सम्मिलित सेवाओं में शामिल किया गया है, जिसकी पालना के अभाव में अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए है कि वे अपने विभाग से संबंधित पेंशन प्रकरण की सूचना 4 अगस्त तक कोषकार्यालय की ईमेल पर आवश्यक रूप से भिजवायें। इस संबंध में 7 अगस्त को सायं 3 बजे जिला कलेक्टर खान कलेक्टे्रट सभागार में समीक्षा बैठक को सम्बोधित करेंगे।
29 जुलाई को होगी दो बैठकें
झुंझुनू, जिला कलेक्टर उमर दीन खान की अध्यक्षता में 29 जुलाई को कलेक्टे्रट सभागार में दो बैठकों का आयोजन किया जाएगा। पहली बैठक प्रातः 11 बजे 20 सूत्री कार्यक्रम की द्विस्तरीय समिति की होगी। वहीं दूसरी बैठक दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा एवं बजट घोषणा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के क्रियान्वयन के संबंध में होगी। मुख्य आयोजना अधिकारी वशिष्ठ शर्मा ने संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा है कि वे अपने विभाग से संबंधित सम्पूर्ण सूचनाएं आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें।
संघन निरीक्षण अभियान 2 अगस्त तक रहेगा प्रभावी
झुंझुनू, जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की निरंतर वृद्वि को देखते हुए तथा कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की वृद्वि में कमी लाने के लिये मास्क पहनना, सोशल डिस्टेसिंग एवं सार्वजनिक स्थल पर थूकने की रोकथाम के लिये 24 जुलाई से 27 जुलाई तक जिले में चलाये गये संघन निरीक्षण अभियान को जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने आगामी 2 अगस्त तक के लिए बढा दिया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि यह चार दिवसीय अभियान जिले भर में सराहनीय रहा। इस दौरान लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया गया वहीं कानूनी कार्यवाही करते हुए भी लोगों से जुर्माना वसूला गया।
जिला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस की जागरूकता तथा आवश्यकता अनुसार निवारक कार्यवाही करने के लिए ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के लिये टीमें गठित की गई है। जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने बताया कि इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्टे्रट को नोडल अधिकारी एवं अति. पुलिस अधीक्षक को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड मजिस्टे्र एवं पुलिस उपाधीक्षक को, तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं थानाधिकारी को तथा निकाय स्तर पर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी व पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर ने सभी दलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्थित कार्यालय/संस्था/भीड़-भाड़ वाले कार्यस्थल पर कार्मिकों को मास्क लगाना/सामाजिक दूरी बनाना/सार्वजनिक स्थान पर थूकने से रोकने के सम्बन्ध में भी निरीक्षण कर समझाईश एवं आवश्यक निवारक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
कोविड-19 ः जन जागरूकता प्रदर्शनी अब 31 अगस्त तक
झुंझुनू कोरोना (कोविड-19) महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2020 तक सूचना केन्द्र में आयोजित ‘‘जन जागरूकता‘‘ प्रदर्शनी अब 31 अगस्त, 2020 तक आयोजित होगी। जिला कलक्टर उमर दीन खान ने कहा है कि जन जागरूकता प्रदर्शनी की अवधि आगामी एक माह तक बढा कर 31 अगस्त, 2020 तक की गई है ताकि आमजन प्रदर्शनी का निःशुल्क अवलोकन कर कोरोना महामारी से सावधानी एवं बचाव के प्रति जागरूकता हो सकें। सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी बाबूलाल रैगर ने बताया कि प्रदर्शनी में फलेक्स बोर्ड के जरिये कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु महत्ती जानकारी प्रदर्शित की गई है।
लोक परिवहन सेवा का उपयोग करते समय मास्क का करें उपयोग
झुंझुनू, 29 जुलाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को महामारी घोषित किया गया है। जिला कलक्टर उमर दीन खान ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटों, कैब, रिक्शा, बस, टे्रन आदि में फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) आवश्यक रूप से पहनेगा। इसी प्रकार सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सैनेटाईजेशन कराया जाना तथा सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित की जाएगी। जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने बताया कि राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 9 द्वारा प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 एवं 21.05.2020 की निरन्तरता में राज्य सरकार, जिला परिषद के समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,, खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र तथा रीकों के इकाई प्रमुख को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, उक्त अध्यादेश के अधीन जारी आदेश/विनियम के उल्लंघन पर कारित किसी अपराध के सम्बन्ध में शमन करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के रूप में इसके द्वारा प्राधिकृत किया गया है।
जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनू को निर्देश दिए गए है कि कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटों, कैब, रिक्शा, बस, टे्रन आदि में फेस मास्क या फेस कंवर (जिससे नाक और मुंह समूचित रूप से ढका हो) नही पहने हुये हो, उन पर कार्यवाही करते हुए 200 रूपये की राशि का जुर्माने वसूले। महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, झुंझुनू एवं क्षेत्रीय, प्रबन्ध, रीकों, झुंझुनू को निर्देश दिए गए है कि सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनिटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नही कराये जाने पर उनसे 10 हजार रूपये की राशि का जुर्माना वसूलने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
अपराध | रूपये में रकम जिसके लिए अपराध का शमन किया जाना है। |
कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कंवर (जिससे नाक और मुंह समूचित रूप से ढका हो) नही पहने हुये हो। | 200 रूपये |
कोई दुकानदार द्वारा ऎसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कंवर नही पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करना। | 500 रूपये |
कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर | 200 रूपये |
कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटका या तम्बाकू का उपभोग करते हुये पाया जाने पर। | 500 रूपये |
कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नही रखता है। | 100 रूपये |
उपखण्ड मजिस्टे्रट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह से सम्बन्धित किसी समारोह या जमाव का आयोजन करना या उस समारोह मे सामाजिक दूरी बनाकर नही रखना | 5000 रूपये |
विवाह से सम्बन्धित समारोह का आयोजन जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति हो। | 10,000 रूपये |