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Oct 25, 2020

**जिला कलक्टर ने खेतडी क्षेत्रों की विभिन्न व्यवस्थाओं का लिया जायजा नरेगा कार्यो के कार्यो व इन्दिरा रसोई का किया अवलोकन**


झुंझुनू, 25 अक्टूबर। जिला कलक्टर उमरदीन खान ने रविवार को खेतड़ी क्षेत्रों  का दौरा कर नरेगा कार्यो, इंदिरा रसोई व गांधी दर्शन पुस्तकालय का निरीक्षण करने के बाद उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने मानोता कला में नरेगा के तहत चल रहे निजी कार्यो जिनमे पौधरोपण व वर्षा कुण्ड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। रवां ग्राम पंचायत में तालाब खुदाई कार्य तथा शिमला में पंचफल वाटिका व निजी खेत में पौधरोपण कार्यक्रम का अवलोकन किया तथा नरेगा श्रमिकों से उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा की। इस अवसर पर विकास अधिकारी को तालाब खुदाई में कम मजदूरी आने पर टास्क की जांच तथा मानोता में निजी खेत में बड़े पौधे लगाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात जिला कलक्टर ने उपखण्ड मुख्यालय पर संचालित इंदिरा रसोई व गांधी दर्शन पुस्तकालय का निरीक्षण किया। इंदिरा रसोई में भोजन करने वाले लोगों से बात की तथा अधिकारियों सहित रसोई में बैठकर भोजन किया। इस अवसर पर खाने की प्रशंसा करते हुए रसोई संचालक को गुणवता बरकरार रखने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी कार्यालय उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जिसमे अधिकारियों  को अक्टूबर से नवम्बर तक चलने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कार्रवाई कर अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। कोरोना जागरुकता को जन आंदोलन बनाने के लिए भी उन्होंने प्रभावी कार्य योजनेा के तहत कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमे जागरुकता के लिए धार्मिक संगठनों व सामाजिक संगठनों का सहयोग ले। इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी शिवपाल जाट,उपअधीक्षक विजय कुमार,सीएचएमओ डा.सीएल गुर्जर,आरआरटी टीम प्रभारी डा.महेन्द्र सैनी,सहायक अभियंता महेन्द्र सिंह,अधिशाषी अधिकारी उदयसिंह,सुनिल कुमार,विजेश कुमार,नागरमल, बनवारीलाल मीणा,मुकेश कुमार,अमीलाल,लोकेन्द्र सिंह मौजूद थे।
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 **शस्त्रा अनुज्ञापत्रा धारियों को शस्त्रा थानों में जमा करवाने के निर्देश**
झुंझुनू, 25 अक्टूबर। पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के दौरान जिला झुंझुनू के शस्त्रा अनुज्ञाधारियों द्वारा शस्त्रों का उपयोग गैर कानूनी रूप से किया जाकर लोक शान्ति एवं सुरक्षा भंग करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया दूषित की जा सकती है। इसलिए पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के दौरान जिले में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा सभी वर्गो के मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग भय मुक्त होकर करने एवं किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु एवं विभिन्न वर्गो, समुदायों, राजनैतिक दलों के समर्थकों व कार्यकर्ताओं के बीच तनाव एवं टकराव होने की प्रबल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिले के समस्त आग्नेयास्त्रा अनुज्ञापत्रा धारियों के शस्त्रा तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित थानों में जमा करवाने के निर्देश दिए जाते है। जिला मजिस्टेªट उमर दीन खान ने जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत निवास करने वाले समस्त शस्त्रा अनुज्ञापत्रा धारियों को आदेश दिए है कि वे अपने शस्त्रा तुरन्त प्रभाव से सम्बन्धित/निकटतम पुलिस स्टेशनों पर जमा करा कर नियमानुसार शस्त्रा की रसीद प्राप्त करें। यह आदेश बैंक सुरक्षाकर्मियों, सैनिकों अर्द्व सैनिक बल के सदस्यों, सशस्त्रा पुलिस, सिविल डिफेन्स/होमगाडऱ्स एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें जो कि कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये है। उक्त आदेशों की पालना जिन शस्त्रा अनुज्ञापत्रा धारियों द्वारा नहीं किया जाना पाया गया उनके विरूद्व आर्म्स एक्ट, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा जिसका पूर्ण वैधानिक दायित्व सम्बन्धित शस्त्रा अनुज्ञापत्राधारी का होगा। यह आदेश 15 दिसम्बर 2020 तक प्रभावशील रहेगा। 
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 **पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए जिले में धारा 144 प्रभावी**
झुंझुनू, 25 अक्टूबर। पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलांे की विभिन्न गतिविधियाँ यथा चुनाव प्रचार, चुनावी सभाओं इत्यादि के दौरान निर्बाध आचरण लोक शान्ति व कानून व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की गतिविधयों पर विवेक सम्मत एवं निर्वाचन विधि के अनुरुप प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। जिला मजिस्टेªट उमर दीन खान ने दण्ड प्रक्रियां संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झुंझुनंू जिले की राजस्व सीमा क्षैत्रा में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए है। इस दौरान 
1. कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुंझुनंू जिले में उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने वाली आपत्ति जनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण, उद्बोधन एवं नारे बाजी नहीं करेगा, ना ही कोई व्यक्ति इस प्रकार के भाषण, उद्बोधन एवं नारेबाजी के लिए किसी को उत्प्रेरित करेंगा।
2. कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुंझुनंू जिले में आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण व प्रकाशन नहीं करेगा, ना ही किसी प्रकार से लोक शान्ति भंग करने का प्रयास करेंगा तथा न ही साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने वाले पैम्पलेट्स, पोस्टर्स व चुनाव सामग्री छपवाएगा एवं ना ही छापेगा अथवा वितरण करेंगा। 
3. कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुंझुनंू जिले में आपत्तिजनक सामग्री एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने वाले ऐसें ऑडियों, विडियों केसेट्स, सी.डी. या अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं करेंगा एवं ना ही करवायेंगा। 
4. कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुंझुनंू जिले में किसी भी प्रकार की अत्यन्त ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा एवं न ही इसका उपयोग करेगा। यह प्रतिबंध अनुज्ञापत्रा धारियों द्वारा अनुमत सामान का क्रय विक्रय करने पर लागू नहीं होगा।
5. झुंझुनूं जिले के क्षेत्रा में स्थित समस्त सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्रा जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, बी.एल.गन, एम.एल.गन, तमन्चा आदि एवं किसी भी प्रकार का धारदार हथियार जैसे गण्डासी, गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, बर्छी, गुप्ती, छुरी, संगीन पंजा और समस्त प्रकार के मोटे व घातक हथियार जैसे लाठी आदि एवं अन्य कोई वस्तु जो हथियार की प्रतीती देती हो को न तो साथ रखेंगे और ना ही उनका प्रदर्शन करेंगे व ना ही साथ ला सकेंगे व ले जा सकंेंगे। यह प्रतिबन्ध झुंझुनूं जिले से बाहर के व्यक्ति जो इस अवधि में झुंझुनूं जिले की सीमाओं में प्रवेश करेंगे उन पर भी लागू होगा।
        यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, सैनिक, अर्द्धसैनिक बल, राजस्थान सशस्त्रा पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड जिला मजिस्टेªट के विशेष आदेश के तहत इन प्रतिबन्धों से मुक्त रखे व्यक्तियों एवं राज्य तथा केन्द्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों जो लोग शान्ति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यरत हैं पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्धे, अपंग एवं असहाय व्यक्तियों जो कि लाठी का सहारा ही लेकर चलते हैं, उन पर सहारे के लिए रखी गयी लाठी, केवल लाठी रखने,शादी विवाह, शवयात्रा पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परानुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।
6. कोई भी व्यक्ति पैट्रोल पम्प अस्पताल, गैस गोदाम आतिशबाजी की दुकानों के आसपास, विस्फोटक मैगजीन भीड़ वाले स्थान के आसपास आतिशबाजी/ पटाखों का प्रयोग नहीं करेगा।
7. कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुुंझुनंू जिले में सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा एवं ना ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
8. कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जिले में सार्वजनिक या निजी भवनों/स्थलों पर कटऑउट, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, नारा लेखन या अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री बिना विधिवत् अनुमति के नहीं लगायेगा। उक्त प्रचार के माध्यमों हेतु निर्वाचन आयोग के सम्पति विरुपण रोकने बाबत जारी दिशा निर्देशों का विधिवत् पालन करेंगा।
9. कोई भी व्यक्ति/संस्था संगठन/राजनैतिक दल संबंधित उप खण्ड मजिस्ट्रेट से लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, रैली, धरना एवं आम सभा/सम्मेलन इत्यादि का आयोजन नहीं करेगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे यातायात प्रभावित हो एवं लोक शान्ति विक्षुब्ध होने की संभावना हो। किन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह तथा शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
10. कोई भी व्यक्ति संबंधित उप खण्ड मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा एवं रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रा की अनुमति नहीं दी जायेगी।
11. कोई भी व्यक्ति किसी मतदाता को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के उसके विधिक् अधिकार के प्रयोग में किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं डालेगा।
12. मतदान के दौरान मतदान केन्द्रों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
13. मतदान केन्द्र में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट की दूरी बनाये रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।
14. भारत सरकार/राज्य सरकार एवं इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर कोविड-19 के लिए जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करेंगें। यह आदेश 15 दिसम्बर की मध्य रात्रि  तक प्रभावी रहेगा। 

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** ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक**
झुंझुनू, 25 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव के दौरान सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों, उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों और सहयोगियों द्वारा लाउड स्पीकरों का उपयोग किया जाता है। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों/लाउड स्पीकरों का प्रयोग केवल राजनैतिक दलों के मंचों पर ही नहीं वरन् ट्रकों, बसों, कारों, टैक्सी, वैन, कैरियर वाहन, साइकिल रिक्शा आदि वाहनों पर भी लगातार किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से सामान्य व्यक्ति की शान्ति भंग होती है तथा छात्रा समुदाय के अध्ययन पर भी बुरा असर पडता है। इसके अलावा बीमार एवं वयोवृद्ध व्यक्तियों को भी काफी असुविधा होती है इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए है। 
 जिला मजिस्टेªट उमर दीन खान द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों एवं राजस्थान कोलाहल नियंत्राण अधिनियम 1963 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण झुंझुनूं जिला के समस्त क्षेत्रा में कोलाहल नियंत्राण हेतु समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए दिनांक 15.12.2020 तक निम्नरूप से निषेधाज्ञा प्रसारित की गई है। 
;1द्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतया वर्जित रहेगा।
;2द्ध प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के सम्बन्ध में सम्बन्धित उप खण्ड मजिस्टेªट से अनुमति ली जाकर इनका प्रयोग किया जा सकेगा।
;3द्ध स्थिर लाउड स्पीकरों/सचल लाउड स्पीकरों की स्थिति में अनुमति हेतु वाहनों का रजिस्टेªशन एवं पहचान संख्या तथा उपयोग में लाने वाले वाहन की किस्म उपयोग कर्ता व्यक्ति तथा राजनैतिक दल का नाम अनुमति देने वाले प्राधिकारी को दिया जावेगा तथा यह समस्त सूचना सम्बन्धी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत परमिट पर दर्शाई जायेगी।
;4द्ध सभी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी और अन्य व्यक्ति गतिमान वाहन में या किसी नियत स्थान पर किसी प्रकार के लाउड स्पीकरों को प्रयोग करने के लिए (1) निर्वाचन क्षेत्रा के रिटर्निंग आफिसर (2) स्थानीय पुलिस अधिकारी को लिखित में, उनके द्वारा प्राप्त परमिट का जो उन्होंने ऐसे किसी लाउड स्पीकर का प्रयोग करने से पूर्व लिया था, पूरा विवरण देंगे। गतिमान लाउड स्पीकरों के मामले में उन्हें वाहनों का रजिस्टेªशन/पहचान नम्बर भी रिटर्निंग आफिसर और स्थानीय पुलिस अधिकारी के पास रजिस्टर कराना होगा। 
;5द्ध शान्त क्षेत्रों अस्पताल, स्कूल आदि के 100 मीटर की दूरी में तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। 
उक्त निर्देशों की अवहेलना होने पर प्रयुक्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा उसके सम्बन्धित उपकरणों, वाहन को स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा उपयोगकर्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्राक अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
**कोरोना के विरूद्ध आमजन को जागरूक कर रहाआर आर मल्टीस्पेशियलिटी_हॉस्पिटल   अस्पताल ने बनाई कोरोना जागरूकता सैल, लोगों को बांटे नि:शुल्क मास्क  **   झुंझुनूं 25 अक्टूबर : राज्य सरकार द्वारा चलाएं जा रहे कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत आर आर मल्टीस्पेशियलिटी_हॉस्पिटल द्वारा शहर के अनेक स्थानों पर नो मास्क, नो एंट्री अभियान के तहत कैनोपी लगाकर आमजन को कोरोना संबंधित गाईडलान की पालना करने के लिए जागरुक किया गया। इस दौरान आर आर अस्पताल द्वारा बनाएं गए मास्क का नि:शुल्क वितरण किया गया।  साथ ही आमजन को कोरोना के दौरान रखने वाली सावधानियों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलान के बारे में अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा जानकारी दी गई। CMHO श्रीमान डॉ छोटेलाल गुर्जर ने स्टॉल का उद्गघाटन किया और लोगों को मास्क वितरित किए इस अवसर पर अस्पताल द्वारा आमजन में जाग्रति लाने एवं लोगों को समझाने के लिए बनाई गई कोरोना जागरूकता सैल उपस्थित रही। -----
**बाल पार्क में बच्चों ने जलाया रावण**
झुंझुनूं। इस बार जिला मुख्यालय के बाल पार्क में बालकों ने किया रावण दहन। बच्चों ने बताया कि वो रावण के रूप में आये कोरोना को जला रहे हैं। छोटे से काव्य ने कहा कि कोरोना भी रावण ही तो है। जिसने मानव जीवन को संकट में डाल दिया है। इसी प्रकार छोटे से रिषभ ने रावण रूपी कोरोना को जलाना बहुत जरूरी बताया। बाल रूप में रावण को जलाने के लिए यहां नरेंद्र, बंटी, गौरव, सोनू और मोनू, प्रवीण बने श्री राम, लखन, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद।