: त्रि स्तरीय जन अनुशासन मोडिफाईड लॉकडाऊन की पूर्ण पालना के निर्देश
चूरू, 08 जून। जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने राज्य सरकार की ओर से जारी त्रिस्तरीय जन-अनुशासन लॉकडाउन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर अक्षरशः पालना के निर्देेश संबंधित अधिकारियों को प्रदान किए हैं।
उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारा, कृषि आदान, कृषि यंत्र से संबंधित खुदरा व थोक दुकानें सोमवार से शुक्रवार सवेरे 6 बजे से शाम चार बजे तक खुल सकेंगी। डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सवेरे 6 बजे से सवेरे 11 बजे तक एवं शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगी। मंडिया, फल एवं सब्जियां, फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन सवेरे 6 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। सब्जियां एवं फल ठेले, साईकिल, रिक्शा, ऑटोरिक्शा, मोबाइल वैन के जरिए प्रतिदिन सवेरे 6 से शाम पांच बजे तक बेचे जा सकेंगे। स्ट्रीट वेंडर, थडी, रेहड़ी, ठेलों द्वारा अन्य सामान, वस्तुओं का विक्रय प्रतिदिन सवेरे 6 से शाम 4 बजे तक किया जा सकेगा। ऑप्टिकल्स संबंधी दुकानें प्रतिदिन सवेरे 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार सवेरे 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी तथा इनके द्वारा टेक अवे सुविधा सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होगी। दुकान पर बैठाकर खाने की अनुमति नहीं होगी। दुकानदार देखेगा कि कोई भी व्यक्ति दुकान पर अनावश्यक रूप से भीड़-भाड़ नहीं करें। उल्लंघन करने पर दुकान को सील कर दिया जायेगा।
मण्डियों में फसलों की आवक तथा समर्थन मूल्य पर खरीद संबंधी कार्यवाही अनुमत होगी। ऎसे बाजार जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, जो कि वातानुकुलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे।
यात्रियों को देनी होगी लैटेस्ट आरटी-पीसीआर रिपोर्ट
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में राज्यों के बाहर से आने वाले यात्रियों को जिले में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन किया जायेगा, जब तक की उस व्यक्ति की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। फार्म 4 में इन्द्राज करने के उपरान्त ही होम क्वारंटीन अनुमत होगा।
ग्रीन, येलो व रेड केटेगरी
जिले में कोरोना संक्रमण से सम्बन्धित आंकड़ों की निगरानी शहरी क्षेत्रों में वार्ड के आधार एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के आधार पर की जायेगी। जीरो एक्टिव केस वाली पंचायतें ग्रीन, 5 तक कोविड एक्टिव केस वाली पंचायतें येलो तथा 5 से अधिक कोविड केस वाली पंचायतें रेड केटेगरी में रहेंगी। इस प्रकार एक लाख जनसंख्या पर 25 एक्टिव केस वाले जिले ग्रीन, 25 से 75 केस वाले जिले येलो तथा 75 से अधिक केस वाले जिले रेड केटेगरी में रहेंगे।
ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित
जिला कलक्टर सांवर मल वर्मा ने बताया कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। विवाह समारोह 30 जून के पश्चात् ही आयोजन के लिए कहा गया है। विवाह, घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे। इसकी सूचना पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in, e-Intimation: MARRIAGE पर या 181 पर देनी होगी। विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। विवाह में बैण्ड-बाजा, हलवाई, टेन्ट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैण्ट हाऊस एवं हलवाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नहीं होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं होटल परिसर शादी समारोह हेतु बंद रखे जाएंगे।
आमजन के लिए बंद रहेंगे धार्मिक स्थल
धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा अर्चना, इबादत प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों के लिए पूरे जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही किए जाने के लिए कहा गया है। सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं समान स्थान बंद रखे जायेंगे। पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
ये गतिविधियां रहेंगी अनुमत
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले के समस्त सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे। जिले के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खोले जायेंगे। सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नसिर्ंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर, झींगा पालन इत्यादि से सम्बन्धित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे।
जिले में निजी वाहन से यात्रा अनुमत
जिले में 10 जून से रोडवेज बसों, निजी बसों का संचालन अनुमत होगा। यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर यात्रा नहीं करे, यह सुनिश्चित करना होगा। इस संबंध में संबंधित ऑथोरिटी द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रत्येक यात्रा के बाद वाहन को सेनेटाइज करना होगा। निजी वाहनों से आवागमन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा। रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, ओला, उबर, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी।
अटेंडेंट को पास रखना होगा
कोविड मरीज के साथ आये अटेंडेंट को हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास ही आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मागोर्ं पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी। टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति, नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति अनुमत
अन्त्येष्टि, अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ अनुमत होंगे, अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। मेडिकल व नसिर्ंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा। ऑनलाइन व डिस्टेंस लनिर्ंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय-पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी।
दूरसंचार व नेट सेवाएं अनुमत
दूरसंचार, इंटरनेट सेवाऎं, डाक सेवा, कूरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं अनुमत होंगी। मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई. टी. सर्विस प्रोवाइंडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। ई-मित्र, आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4 बजे तक अनुमत होगी। एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन की सेवाएं आमजन के लिए शाम 4 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए। सेबी, स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी। ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी।
इंदिरा रसोई में भोजन वितरण 10 बजे तक अनुमत
इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 10 बजे तक कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा, थोक आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल प्रातः 5 बजे से शाम 5 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत होंगी। समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सार्वजनिक उद्यान सवेरे 5 बजे से सवेरे 8 बजे तक अनुमत होंगे।
उपखंड एवं पुलिस अधिकारी करेंगे मॉनीटरिंग
उपखण्ड मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारीगण को जिले में कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों, के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
** जिले में कोविड वैक्सीन के समुचित, समयबद्ध एवं अधिकतम उपयोग हेतु निरीक्षण एवं ऑडिट
चूरू, 08 जून। जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित कोविड वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए कोविड वैक्सीन के समुचित, समयबद्ध एवं अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत जिले में कोविड वैक्सीन के संधारण, उपयोग एवं वेस्टेज के निस्तारण आदि का पूर्ण पारदर्शिता, गुणवता के साथ सतत् एवं विस्तृत निरीक्षण तथा ऑडिट करने के निर्देश जारी किये है।
जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार जिला स्तर पर निरीक्षण हेतु दल संख्या एक में अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं दल संख्या 2 में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी चूरू तथा खण्ड स्तरीय दल में संबंधित उपखण्ड अधिकारी व संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त किया गया है। सभी दलों द्वारा निरीक्षण को समयबद्ध ढंग से पूर्ण गुणवता एवं पारदर्शिता के साथ सम्पादित करने हेतु जिला स्तर पर कार्यवाही की जायेगी।
आदेशानुसार जिला स्तर पर दल संख्या एक द्वारा जिला वैक्सीन भण्डार एवं कोविड वैक्सीन भण्डार की 10 प्रतिशत कोल्ड चैन पॉइन्ट्स एवं राजकीय/ निजी सत्र स्थलों का विस्तृत निरीक्षण किया जायेगा। दल संख्या दो द्वारा 20 प्रतिशत कोल्ड चैन पॉईन्ट एवं राजकीय/ निजी सत्र स्थलों का विस्तृत निरीक्षण तथा खण्ड स्तरीय दल द्वारा अपने खण्ड में स्थित शत-प्रतिशत कोल्ड चैन पॉईन्ट्स एवं राजकीय/ निजी सत्र स्थलों का विस्तृत निरीक्षण किया जायेगा।
आवधिक ऑडिट
जिला कलक्टर ने कहा है कि राज्य स्तर से जिला स्तरीय वैक्सीन स्टोर, कोल्ड चैन पोईन्टस एवं राजकीय/ निजी सत्र स्थलों की आवधिक ऑडिट किये जाने हेतु जिले में दल आयेगा। इस दल द्वारा जिले में कोविड वैक्सीन संधारण, उपयोग व वेस्टेज, वैक्सीन के निस्तारण की विस्तृत ऑडिट की जायेगी।
** मौसमी बीमारियों से बचाव व नियंत्रण हेतु गतिविधियां
चूरू, 08 जून। जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने सीएमएचओ डॉ. मनोज शर्मा को निर्देशित किया है कि वे जिले में मौसमी बीमारियों से बचाव व नियंत्रण हेतु अविलम्ब कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर ने कहा है कि जिले में कन्ट्रोल रूम (24X7) की स्थापना एवं रेपिड रेस्पोन्स टीम का गठन करें तथा उच्च जोखिम वाले खण्ड व क्षेत्रों की पहचान कर विशेष सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा है कि सभी चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कोविड-19 के सर्वे हेतु टीम का गठन करें तथा घर-घर सर्वे के दौरान लार्वा प्रदर्शन के माध्यम से नागरिकों को मौसमी बीमारियों के प्रति जागरुक करें। जिले में हाई रिस्क क्षेत्र में वैक्टर/ एण्टोमोलोजिकल/ सीटो सर्विलेंस से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करते हुए इसके अनुरूप गतिविधियां सम्पादित करें तथा स्थानीय निकायों से समन्वय स्थापित करते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों में फोगिंग करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर ने कहा है कि जिले में नियमित रूप से एण्टीलार्वल गतिविधियां, ड्राई डे मनाना एवं मौसमी बीमारियों के नियंत्रण/ रोकथाम व बचाव हेतु समस्त जोखिम क्षेत्रों में आईईसी गतिविधियां सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
** रतनगढ ः माइक्रो कन्टेनमेंट जोन निरस्त
चूरू, 08 जून। जिला मजिस्ट्रेट साँवर मल वर्मा ने इन्सीडेन्ट कमाण्डर रतनगढ से प्राप्त प्रस्तावानुसार रतनगढ तहसील के ग्राम लाछड़सर के वार्ड 1, 2, 15 में सभी व्यक्तियों के कोरोना नेगेटिव आने के कारण पूर्व में घोषित माइक्रो कन्टेनमेंट जोन को निरस्त किया है।
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गौशालाओं की परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु 20 जून तक आवेदन आमंत्रित
चूरू, 08 जून। जिले में वित्त वर्ष 2021-22 में संचालित गौशालाओं की समस्याओं के निराकरण हेतु 20 जून, 2021 तक पशुपालन विभाग के तहसील स्तरीय नोडल कार्यालयों (प्रथम श्रेणी चिकित्सालय) अथवा संयुक्त निदेशक (पशुपालन) कार्यालय चूरू में आवेदन जमा करवा सकते है।
संयुक्त निदेशक डॉ. धनपत सिंह चौधरी ने कहा है कि निधि सहायता से संबंधित पात्रताएं, नंदीशाला, कामधेनू डेयरी योजना, गौशाला विकास योजना तथा भूमि आवंटन से संबंधित कार्य एवं बिजली-पानी के समस्याओं का बैठक में समाधान किया जायेगा। गौशाला प्रबन्धन समितियां इन समस्याओं को अपने आवेदन में प्रस्तुत कर सकती है।