साधारण सभा एवं आयोजना समिति की बैठक 29 सितम्बर को
झुंझुनूं, 20 सितंबर। जिला परिषद की साधारण सभा तथा जिला आयोजना समिति की बैठक 29 सितंबर को सूचना केन्द्र सभागार में आयोजित की जाएगी। सुबह 10.15 बजे जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी की अध्यक्षता में आयोजना समिति की तथा दोपहर 1.15 बजे साधारण सभा की बैठक आयोजित होगी। मुख्य आयोजना अधिकारी वशिष्ठ शर्मा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -111 अन्तर्गत शेष लम्बाई के लिए उन्नयन कार्यो के लिए डी.आर.आर.पी. केन्डीडेट रोड़ एवं सी.यू.सी.पी.एल. के प्रस्तावों का अनुमोदन करने के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
24 सितम्बर तक जमा करवाएं अनुप्रति कोचिंग योजना के आवेदन
झुंझुनूं, 20 सितंबर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो. अनीस ने बताया कि वर्ष 2021-22 अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्र-छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के ऑनलाईन आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल पर 24 सितम्बर तक ऑनलाईन आमंत्रित किये गए है। योजना एवं पात्रता की विस्तृत जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट या जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।REET में हड़ताल तो गिरफ्तारी:रीट परीक्षा पर रेस्मा लागू, 20 से 30 सितंबर तक कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे, हड़ताल करने पर बिना वारंट गिरफ्तारी और जेल
रीट परीक्षा पूरी होने तक रेस्मा लागू रहेगा। रेस्मा लागू होने के बाद रीट परीक्षा से जुड़े शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रीट के सेंटर वाले निजी स्कूल के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। किसी भी तरह का कार्य बहिष्कार और हड़ताल गैर कानूनी मानी जाएगी। हड़ताल करने वालों को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। रीट परीक्षा में करीब 25 लाख विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, प्रदेश भर में सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा के बीच हड़ताल रोकने के लिए सरकार ने इसे रेस्मा में लेने का फैसला किया है।
राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, 1970 के प्रावधानों के अनुसार सरकार लोगों से जुड़ी सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है। सरकार किसी भी सेवा पर एक बार में 6 माह तक रेस्मा लागू कर सकती है। छह माह बाद चाहे तो रेस्मा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अत्यावश्यक सेवा घोषित होने पर उस पर रेस्मा के प्रावधान लागू हो जाते हैं।
RESMA के मुख्य प्रावधान
- RESMA लागू होने के बाद हड़ताल की घोषणा करना, काम पर नहीं जाना, दूसरों को काम पर नहीं जाने देना, हड़ताल के लिए उकसाने और हड़ताल करने वालों को पैसा देना गैर कानूनी माना जाता है।
- हड़ताल करने पर पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। हड़ताल में भाग लेने वालों को 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है।
- हड़ताल करने के लिए उकसाने वालों को एक साल की जेल और एक हजार के जुर्माने का प्रावधान है।
- रेस्मा लागू होने के बाद हड़ताल करने वालों को पैसा देना, भोजन करवाना सहित किसी तरह की मदद करने वालों को एक साल तक जेल और एक हजार रुपए जुर्माना हो सकता है। जिला स्वच्छता मिशन समिति की बैठक 21 चूरू, 20 सितम्बर। जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा की अध्यक्षता में 21 सितम्बर को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के द्वितीय चरण में आयोजित गतिविधियों के अनुमोदन हेतु जिला स्वच्छता मिशन समिति/ कार्यकारी परिषद की बैठक आयोजित होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने बताया कि बैठक में समिति के सदस्य भाग लेंगे।
जिला परिषद ः साधारण सभा की बैठक 29 को
चूरू, 20 सितम्बर। जिला प्रमुख श्रीमती वन्दना आर्य की अध्यक्षता में 29 सितम्बर को दोपहर 12.15 बजे जिला परिषद, चूरू के सभाकक्ष में जिला परिषद चूरू की साधारण सभा की बैठक आयोजित होगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी नरेगा की पूरक वार्षिक कार्य योजना सहित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
जिला आयोजना समिति की बैठक 29 को
चूरू, 20 सितम्बर। जिला प्रमुख श्रीमती वन्दना आर्य की अध्यक्षता में 29 सितम्बर को दोपहर 2 बजे जिला परिषद चूरू के सभाकक्ष में जिला आयोजना समिति की बैठक आयोजित होगी।
मुख्य आयोजना अधिकारी ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अपग्रेडेशन हेतु डीआरआरपी, कन्डीडेट रोड़ एवं सीयूसीपीएल के प्रस्तावों का अनुमोदन करने सहित विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
सहायक के पद हेतु आवेदन आमंत्रित
चूरू, 20 सितम्बर। सैनिक विश्राम गृह, चूरू में सहायक के पद हेतु पूर्व सैनिक जो सिपाही/ नायक से सेवानिवृत हुए हैं तथा अधिकतम आयु 52 वर्ष से अधिक न हों, वे 28 सितम्बर, 2021 तक सादा कागज में आवेदन कर सकते हैं।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सागरमल सैनी ने बताया कि आवेदक आवेदन पत्र के साथ अपना पूर्व सैनिक पहचान पत्र एवं डिस्चार्ज बुक की प्रति संलग्न करें तथा अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
कोविड प्रोटोकॉल की पूर्णतः पालना के निर्देश
चूरू, 20 सितम्बर। जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल एवं त्रि स्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देशों की समुचित पालना के निर्देश दिए हैं। साथ ही आमजन से कोविड उपयुक्त व्यवहार की अपेक्षा जाहिर की है।
जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जिले में रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा। शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। समस्त राजकीय/ निजी कार्यालयों में समयानुसार 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। सरकारी एवं निजी विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां 20 सितम्बर, 2021 से एवं कक्षा एक से 5 तक की नियमित कक्षा 27 सितम्बर, 2021 से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमत की गई हैं। शैक्षणिक/ अशैक्षणिक स्टाफ एवं बस, ऑटो चालक को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी। वाहन की बैठक क्षमता अनुसार सवारी अनुमत हाेगी। प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऑनलाईन/ डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन का प्रीफर्ड माध्यम रहेगा। शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों को अपने माता-पिता/ अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जायेगा। शिक्षण संस्थानों द्वारा ‘‘नो मास्क नो एन्ट्री’’ की पालना के साथ स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी तथा परिसर में स्थित कैंटीन को बंद रखा जायेगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध होगा एवं उल्लंघन करने पर नियमानुसार आर्थिक दण्डकारित किया जायेगा।
रेस्टोरेंट उपलब्ध क्षमता अनुसार प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमत होंगे। सिनेमा हॉल्स/ थियेटर/ मल्टीप्लेक्स/ जिम/ योगा को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक कम से कम एक वैक्सीन डोज लगा चुके व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी। प्रदर्शनी एवं सामाजिक कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ प्रोटोकॉल के तहत अनुमत होंगे। जिले के समस्त इन्सीडेन्ट कमाण्डर्स, पुलिस अधिकारीगण द्वारा ‘‘नो मास्क नो मूवमेंट’’ की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जायेगी। त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में हो सभी का रजिस्ट्रेशन ः वर्मा
जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने कोविड वैक्सीनेशन की डीटीएफ तथा आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
चूरू, 20 सितंबर। जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आमजन को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिहाज से अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना है, इसलिए इसमें अधिक से अधिक लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए समुचित प्रयास जरूरी हैं।
जिला कलक्टर सोमवार को अपने कक्ष में कोविड वैक्सीनेशन जिला टास्क फोर्स एवं आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना का समुचित प्रचार-प्रसार करें और ज्यादा से ज्यादा निजी अस्पतालों को योजना से जोड़ें ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार योजना का समुचित लाभ आमजन को मिले। जिला कलक्टर ने उपलब्धता के आधार पर कोविड वैक्सीन के प्रथम एवं द्वितीय डोज के संबंध में निर्देश दिए तथा ऑक्सीजन प्लांट को जल्द तैयार करवाने, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रबंधन, डोर टू डोर सर्वे आदि को लेकर विस्तृत चर्चा की और निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए दवाओं की उपलब्धता और मानव संसाधन एवं अन्य व्यवस्था दुरुस्त रखें ताकि किसी प्रकार की विपरीत स्थिति पैदा होने पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें।
जिला कलक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे बकाया बिजली बिलों का भुगतान करें और यदि उसके लिए राशि उपलब्ध नहीं है तो अपने विभाग से बजट की मांग करें। उन्होंने विद्युत निगम के अधिकारी से कहा कि किस विभाग में कितना बकाया है, उसकी सूचना तैयार कर प्रस्तुत करें। उन्होंने पेयजल विभाग के अधीक्षण अभियंता से जल जीवन मिशन सहित पेयजल उपलब्धता के संबंध में फीडबैक लिया और गर्मियों में जल परिवहन के लिए लगाए गए टैंकरों के भुगतान के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जयपुर आरओबी के संचालन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा तथा अन्य प्रस्तावित आरओबी पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही जिले में पेंचवर्क की स्थिति को लेकर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। बैठक में आगामी दिनों में नहरी पानी की कम आपूर्ति के मध्येनजर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए।
इस दौरान एडिशनल एसपी योगेंद्र फौजदार, सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा, पीएमओ डॉ एफ एच गौरी, एडिशनल सीएमएचओ डॉ बीएल सर्वा, डीआरसीएचओ डॉ विश्वास मथुरिया, महिला एवं बाल विकास विभाग उपनिदेशक सीमा सोनगरा, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, सानिवि एसई सुनील कालानी, पीएचईडी एसई जेआर नायक, बजरंग हर्षवाल, डिस्कॉम के अनिल पूनिया, आईजीएनपी अधिकारी, कृषि उपनिदेशक दीपक कपिला सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।
प्री-कैंप में बेहतर कार्य कर डालें अभियान की सफलता की नींव ः अभिषेक खन्ना
प्रशासन गांवों के संग अभियान के पूर्व शिविरों को लेकर एसडीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिए निर्देश
चूरू, 20 सितम्बर। आगामी दो अक्टूबर से जिले में शुरू हो रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान से पहले गांवों में लगाए जाने वाले प्री-कैंप को लेकर उपखंड अधिकारी अभिषेक खन्ना ने सोमवार को अभियान से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देेश दिए।
इस दौरान उन्होंने 21 से 30 सितंबर तक गांवों में लगाए जाने वाले प्री-कैंप को लेकर चर्चा की और निर्धारित फॉरमेट के अनुसार कैंप आयोजन व सूचना तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्री-कैंप में जितनी अच्छी तैयारी के साथ काम करेंगे, मुख्य शिविर उतने ही सफल और सार्थक साबित होेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व शिविरों में सभी अधिकारी अपने विभाग से संबंधित समस्याएं चिन्हित करें, लोगों से शिकायतें और आवेदन प्राप्त करें तथा उनके निस्तारण के लिए समुचित प्रयास करें। पूर्व शिविरों के आयोजन का उद्देश्य यही है कि अभियान के दौरान होने वाले शिविरों तक लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे शिविरों को लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें और यह भी सुनिश्चित करें कि लोगों को शिविरों का अधिक से अधिक लाभ मिले।
इस दौरान तहसीलदार पृथ्वीसिंह मौर्य, एसीबीओ खालिद तुगलक, आईसीडीएस उपनिदेशक सीमा सोनगरा, सानिवि एक्सईएन बीएल सोनी सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।
जिला पुलिस लाइन में निशुल्क दो दिवसीय चिकित्सा शिविर कल से
झुंझुनूं, 20 सितंबर। बिरला सार्वजनिक अस्पताल पिलानी की ओर से 21 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक विभिन्न पुलिस थाना स्तर पर‘‘ पुलिस निरोगी, सुरक्षा सहयोगी‘‘ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। झुंझुनू मुख्यालय स्थित जिला पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों व उनके परिवार सदस्यों के लिए दो दिवसीय निशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर 21 एवं 22 सितम्बर को लगाया जाएगा। जानकारी देते हुए बिरला सार्वजनिक अस्पताल के निदेशक डॉ. मधुसूदन मालानी ने बताया कि इस शिविर में निशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा इस अवसर पर ब्लड से संबंधित जांच भी निशुल्क की जाएगी। इस शिविर का शुभारंभ पुलिस लाइन में सुबह 10 बजे जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी करेंगे। इसके बाद 27 सितम्बर को उदयपुरवाटी, 30 को खेतड़ी नगर, 3 अक्टूबर को मुकुन्दगढ़ एवं 5 अक्टूबर को पिलानी थाना स्तर पर शिविर आयोजित होंगे।