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Aug 25, 2022

हरियाणा राज्य से सस्ते दामों में ड्रमों में डीजल व पेट्रोल लाकर राजस्थान राज्य में बेचते हुये आरोपी जयसिह गिरप्तार पिकअप वाहन जप्त



झुंझुनूं 25 अगस्त 22  महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर  उमेश चंद्र दता (IPS), झुंझुनूं जिला पुलिस अधीक्षक  मृदुल कच्छावा (IPS) व  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डा०  तेजपाल सिह (RPS) के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये  25 अगस्त 22 को  मुकेश चोधरी आर०पी०एस० वृताधिकारी बुहाना द्वारा हरियाणा राज्य से सस्ते दामों में पिकअप वाहन में कुल 07 ड्रमों में लगभग 1400 लीटर डीजल व एक छोटे ड्रम में 50 लीटर पेट्रोल लाकर राजस्थान राज्य मे बेचते हुये आरोपी जयसिंह पुत्र  रामपत जाति जाट उम्र 34 साल निवासी मुरादपुर थाना सिंघाना को हरियाणा सीमा के पास नावता से बलाहा जाने वाले कच्चे रास्ते पर गिरप्तार किया गया व उक्त आरोपी जयसिंह के खिलाफ अभियोग संख्या 132 / 2022 धारा 3/7 ई०सी एक्ट मे दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया ।
गठित टीम का विवरण :
1 मुकेश चौधरी आर.पी.एस. वृताधिकारी वृत बुहाना
2 रतनसिंह एचसी 2552 सीओ कार्यालय बुहाना
3 भीमसिंह कानि0 172 सीओ कार्यालय बुहाना                                        4  अमित कानि 1581 पुलिस थाना पचेरी कला
5. विजयपाल कानि0 1085 चालक कानि सीओ कार्यालय बुहाना
 गिरप्तारशुदा मुलजिम जयसिंह पुत्र  रामपत जाति जाट उम्र 34 साल निवासी मुरादपुर थाना सिंघाना
जप्त सामग्री एक पिकअप वाहन जिसके पिछे 07 बड़े ड्रम जिसमे में लगभग 1400 लीटर डीजल व 01 छोटा ड्रम जिसमे 50 लीटर पेट्रोल लोहे के नाप एक बैरल पम्प । कुल लगभग 1400 लीटर डीजल व 50 लीटर पेट्रोल जप्त
विशेष योगदान श्री भीमसिंह कानि0 172 सीओ कार्यालय बुहाना
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बच्चों को अपने अधिकार एवं कर्तव्य के बारे मै जानकारी दी l
झुंझुनूं 25 अगस्त 22 इन्दसिंह शहीद इन्दसिंह रा. उ. प्रा. वि. सैनिकपुरा झुंझुनूं मैं जिला की विधिक सेवा प्राधिकरण के और से सेठ मोतीलाल विधि महाविद्यालय झुंझुनूं ( राज . ) के पैरा लिगल बोलिएटर ( PLV ) द्वारा दिनांक 25 अगस्त 22 को लिगल कैम्प का आयोजन किया गया इसमें बच्चों को आदिवासीयों के अधिकार एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की जानकारी बच्चों को दी तथा बच्चों को अपने अधिकार एवं कर्तव्य के बारे मै जानकारी दी l
. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम ये कानून देश के हर उस शख्स पर लागू होता है , जो अनुसूचित जाति - जनजाति ( एससी एसटी ) का सदस्य नहीं है . अगर ऐसा कोई शख्स एससी - एसटी से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स का उत्पीड़न करता है , तो उसके खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निरोधक ) अधिनियम , 1989 के तहत कार्रवाई की जाती है .