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कलेक्टर रामावतार मीणा ने खाद्य सुरक्षा योजना में लंबित आवेदनों में तेजी के दिए निर्देश


     कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कलेक्टर रामावतार मीणा ने खाद्य सुरक्षा योजना में लंबित आवेदनों में तेजी के दिए निर्देश

झुंझुनूं, 16 जून। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन कि गई । बैठक में जिले के विभिन्न विभागों की प्रगति, चल रहे अभियान एवं आगामी योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने पेयजल, बिजली और मौसमी बीमारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी गतिविधियों को संबंधित ऑनलाइन एप्लीकेशन में नियमित रूप से अपडेट किया जाए।

कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुंभाराम लिफ्ट परियोजना फेज-2 और राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत एमओयू के लिए लंबित भूमि आवंटन प्रस्तावों को शीघ्र भेजा जाए। साथ ही, ग्राम विकास अधिकारियों व अधिशासी अधिकारियों को बरसात से पूर्व जलभराव वाले क्षेत्रों की सूचना देने और समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा।

उन्होंने बिजली जनित हादसों की रोकथाम के लिए बिजली के ढीले तारों की मरम्मत और पेड़ों की कटिंग कराने के निर्देश दिए तथा आमजन को जागरूक करने की बात भी कही।

शिक्षा विभाग को जिले की स्कूलों के जर्जर भवनों की सूची तैयार कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। वहीं, सभी विभागों को ई-फाइलिंग प्रणाली को प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत झुंझुनूं, मलसीसर, सूरजगढ़ व उदयपुरवाटी में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।

*योग दिवस की व्यापक तैयारी*

कलेक्टर ने बताया कि 21 जून को योग दिवस के अवसर पर जिलेभर में एक लाख से अधिक लोगों को योग अभ्यास करवाने का लक्ष्य है। उन्होंने अधिकारियों को धार्मिक, पर्यटन व ऐतिहासिक स्थलों पर योग आयोजन करवाने, योग संगम ऐप पर पंजीकरण और मेडिकल किट एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय कुमार आर्य ने संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री जनसुनवाई से संबंधित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत सिंह गोदारा ने 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजित होने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा की रूपरेखा प्रस्तुत की और सभी उपखंड व विकास अधिकारियों को गतिविधियों के आयोजन के निर्देश दिए।

*यह रहे मौजूद*

बैठक में झुंझुनूं एसडीएम हवाई सिंह यादव, एसीएम सुप्रिया कालेर, तहसीलदार महेंद्र मूंड, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजपाल सिंह, एवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता एम के टिबडा़, सीएमएचओ डॉ छोटेलाल गुर्जर, पीएमओ डॉ जितेंद्र भांबू, नगर परिषद आयुक्त दिलीप पूनिया, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला, महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्यौला, एपीआरओ विकास चाहर, महिला एवं बाल विकास के उपनिदेशक बृजेंद्र राठौड़, जिला रसद अधिकारी डॉ निकिता राठौड़, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ राजेंद्र सिंह लांबा, उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ विजयपाल कस्वा, डीईओ जयदीप, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ शिवरतन, जिला उद्योग केंद्र के सहायक आयुक्त अभिषेक चौपदार, राजीविका के जिला प्रबंधक राहुल, सहकारी समितियों की उप रजिस्टार विभा खेतान, उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के सहायक निदेशक दयानंद यादव सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उपखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

सहकारी भूमि विकास बैंकों में अवधि पर ऋणों को चुकाने हेतु मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना से किसानों को राहत, 42 ऋणी किसानों को मिली ₹67.01 लाख की राहत

झुंझुनूं, 16 जून 2025। राज्य सरकार द्वारा सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों को बड़ी राहत देते हुए "मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26" (CM OTS 2025-26) लागू की गई है। इस योजना के तहत अब तक जिले के 42 किसानों ने योजना में भाग लेकर 49.06 लाख रुपये जमा करवाए हैं, जिससे उन्हें 67.01 लाख रुपये की अवधिपार ब्याज माफी का लाभ मिला है। यह राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

बैंक सचिव विभा खेतान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक संचालित की जाएगी। योजना में वे सभी ऋण खाते पात्र हैं जो 1 जुलाई 2024 तक अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत हैं, लेकिन वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार की 5% ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे।

योजना का लाभ लेने के लिए पात्र ऋणी को 30 जून 2025 तक देय राशि का कम से कम 25% बैंक में जमा कराना अनिवार्य है, जबकि शेष राशि अधिकतम तीन किश्तों में योजना अवधि के भीतर जमा करनी होगी।

योजनान्तर्गत केवल अवधिपार ब्याज व अन्य व्ययों की शत-प्रतिशत राहत दी जाएगी, जबकि मूलधन एवं बीमा प्रीमियम की राशि ऋणी को स्वयं चुकानी होगी।

बैंक सचिव ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें दोबारा आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। योजना की अधिक जानकारी के लिए संबंधित शाखा कार्यालय से या प्रधान कार्यालय के दूरभाष नंबर 01592-232643 पर संपर्क किया जा सकता है।