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May 15, 2020

बाहर से आने वाले लोगों की हो प्रभावी मॉनिटरिंग- जिला कलेक्टर 15-05-2020


झुंझुनू, 15 मई। जिले में पिछले कई दिनों से अन्य राज्यों तथा रेड जॉन क्षेत्रों से आने वाले लोगों के कारण जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। जिसके लिए चिकित्सा विभाग पहले से पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बाहर से आने वाले लोगों को जिले के बॉर्डर पर ही मेडिकल टीम अपनी निगरानी में ले लेती है और उसे क्वारेंटीन करने की प्रक्रिया कर रही है। जिला कलक्टर उमर दीन खान ने कहा है कि जिले में पूरी तरह बाहर से आने वाले लोगो की मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर समितियां गठित कर दी गई है, जो बाहर से आने वाले लोगों की प्रभावी मॉनिटरिंग का कार्य करेगी। जिला कलक्टर ने कहा कि आमजन भी अपने आस-पास के क्षेत्रों में अन्य जगहों से आने वाले लोगों की सूचना जिला प्रशासन को देवें, ताकि उनकी भी स्कैनिंग या आवश्यक होने पर सैम्पलिंग की जा सकें।

अन्य राज्यों के श्रमिकों को भिजवाने की हो रही है व्यवस्था ः जिला कलक्टर ने बताया कि लॉक डाउन से पहले जिले में फसल कटाई या अन्य कार्य के लिए मजदूरी करने आए श्रमिक जो अपने घर जाना चाहते है उनको प्रशासन उनके गृह राज्यों तक भिजवाने की व्यवस्था कर रहा है। जिला कलक्टर ने बताया कि शनिवार को रात 8 बजे झुंझुनू से उतर प्रदेश राज्य के लिए एक विशेष टे्रन चलाई जाएगी, जिसमें 1500 के करीब यात्री बरेली, मुरादाबाद व अन्य जिलों में जाएंगे, उनके खाने-पीने के पानी की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। वहीं टे्रन में बैठने से पहले उनका पुनः मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के 40 श्रमिकों को भी शनिवार को विशेष बसों के माध्यम से रेवाडी ले जाया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन की ओर से कर ली गई है। जिला कलेक्टर ने बताया कि शुक्रवार को 157 श्रमिकाें को बस के माध्यम से जयपुर भेजा गया जहां से वे विशेष टे्रन से उतराखण्ड के लिए रवाना हुए।

श्रमिकों से अपील ः लॉक डाउन के दौरान अन्य जिलों से झुंझुनू जिले में आए श्रमिक जो काम के अभाव में अपने घर जाना चाहते है, उनसे जिला कलक्टर ने अपील की है कि आर्थिक गतिविधियों के तहत उद्योग-धंघे तथा सामान्य कामकाज निरंतर प्रारम्भ किये जा रहे है, आने वाले समय में और भी कार्य में छूट प्रदान की जा सकेगी। इसलिए श्रमिक इधर-उधर जाने की बजाय यहीं रहकर पहले की तरह अपने काम काज में ध्यान दे और आर्थिक लाभ प्राप्त करें। जिला कलक्टर ने कहा कि जो श्रमिक इसके बावजूद भी अपने गृह जिले में जाना चाहता है, तो वह अपना पंजीयन अवश्यक करवायें, ताकि उस पर कार्यवाही कर उन्हें उनके घर भिजवाया जा सकें।

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नवीनीकरण की तिथि 31 मई तक बढाई

झुंझुनू, 15 मई। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा नोन पेंशनर पूर्व सैनिक/विधवाओं को मिलने वाली पैन्युरी ग्रान्ट की आवेदन की नवीनीकरण तिथि 31 मई तक बढा दी गई है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमाण्डर परवेज अहमद हुसैन ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से अधिकांश पूर्व सैनिक अपने आवेदन का नवीनीकरण करवाने से वंचित रह गये है इसलिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली की ओर से पूर्व सैनिकों की समस्या को गम्भीरता के मध्यनजर पैन्युरी पेंशन आवेदन की नवीनीकरण की तिथि 31 मई तक बढा दी गई है। इस कार्य के संबंध में कार्यालय के कनिष्ठ सहायक धमेन्द्र कुमार से उनके मोबाइल नम्बर 8764285711 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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जिले में ये गतिविधियों भी हुई पुनः प्रारम्भ

झुंझुनू, 15 मई। जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने जिले में कोरोना वायसर की रोकथाम के तहत प्रभावी लॉक डाउन के कारण बंद हो चुकी गतिविधियों में से कुछ गतिविधियों को शुक्रवार से पुनः प्रारम्भ करने के आदेश दे दिए हैं। जिला कलक्टर ने कहा कि आमजन की सुविधा तथा कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो अनुमत गतिविधियाेंं को प्रारम्भ करने की इजाजत दी गई है उसमें आमजन एडवायजरी का पूरा ध्यान रखें। 

शुक्रवार से जिले में अब रेस्टोरेंट/भोजनालय, मिठाई की दुकाने (केवल टेक अवे व होम डिलीवरी), ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर समस्त ढाबे, हार्डवेयर की दुकाने (प्लम्बिंग, करपेन्टरी, पेंट आदि), निर्माण सामग्री की दुकाने, ए.सी., कुलर, टीवी/इलेक्ट्रोनिक्स, विद्युत संबंधित दुकाने, इलेक्ट्रोनिक रिपेयरिंग दुकाने/सेवाऎ, वाहन विक्रय शोरूम की गतिविधियां निर्धारित शर्तो के साथ अनुमत की गई है।

    कोरोना के संक्रमण के तहत वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए छात्रों के लिए शैक्षिक किताबों की दुकानों को खोलने की अनुमति भी शुक्रवार को जारी कर दी गई है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि स्कूल या दुकानदार विद्यार्थीगण को घर पर ही किताबे (अभ्यास पुस्तिकाएं) डिलीवर करने का प्रयास करेंगे, अगर ऎसा किया जाना संभव नहीं है तो केवल अभिभावक या वरिष्ठ परिवारजन ही पुस्तक क्रय करने के लिए दुकान पर आ सकेगा। दुकानदार अवयस्क को पुस्तकों का विक्रय नहीं करेगा। जिला कलक्टर ने बताया कि अभी जिले में कपडा व्यापार को अनुमति नहीं दी गई है सरकार के आदेश आने के बाद उन्हें अनुमत किया जाएगा।

एडवायजरी का रखें पूरा ध्यान ः जिला कलक्टर उमर दीन खान ने कहा कि दुकान निर्धारित समय सीमा में ही खोलें, 6-6 फीट दुरी की पालना के संबंध में दुकान के सामने ग्राहक के खडे रहने के लिए गोले बनाये, मास्क, हैण्डवास, सनेटाईजर, ग्लब्स का उपयोग करें, दुकानदार बिना मास्क लगाये या फेस कवर नहीं करने वाले व्यक्ति को सामान नहीं दे तथा ऎसे व्यक्ति पर 500 रूपये का जुर्माना किया जाएगा। सावर्जनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 100 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानदार भीड-भाड होने की स्थिति में तुरन्त नजदीकी थाने में सूचित करें, दुकाने प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक ही खेली जावेगी। आदेशों की पालना नहीं करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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कोविड 19 की रोकथाम के लिए क्वान्टीन प्रबंधन समितियों का हुआ गठन

झुंझुनू, 15 मई। कोविड 19 की रोकथाम के लिए गृह विभाग की ओर से जिले में हाल ही में आये हुए अथवा आने वाले प्रवासियों के लिए राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज ऑडिनेंस के अन्तर्गत अनिवार्य क्वारेंटाईन करने के निर्देश जारी किये गए है। जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने बताया कि इसके लिए जिला, उपखण्ड, ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर तक प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए क्वान्टीन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है।

जिला स्तरीय क्वान्टीन प्रबंधन समिति में जिला कलक्टर अध्यक्ष, क्षेत्रीय सांसद (लोकसभा/राज्यसभा), जिले के विधायक, जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एंव स्वा. अधिकारी, प्रधान चिकित्सा अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अभियंता सानिवि, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को सदस्य नियुक्त किया गया है।

जिला कलक्टर उमर दीन खान ने बताया कि उपखण्ड स्तर पर होम क्वारेन्टीन व्यवस्था के लिए उपखण्ड मजिस्टे्रट को अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक,पुलिस उपाधीक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी/रसद को सदस्य बनाया गया है। ग्राम पंचायत स्तरीय समिति में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को संयोजक, पटवारी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, बूथ लेवल ऑफिसर-बीएलओ, बीट कांस्टेबल, एएनएम, महिला पर्यवेक्षक/आंगनबाडी कार्यकर्ता, उपखण्ड मजिस्टे्रट द्वारा नामित अन्य सरकारी कर्मचारी/जनप्रतिनिधि सदस्य होंगे। इसी प्रकार वार्ड स्तरीय समिति जो नगरीय क्षेत्र में सक्रिय रहेगी, इसमें बीएलओ को संयोजक, स्थानीय पार्षद, सफाई निरीक्षक, बीट कांस्टेबल, एएनएम/स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला पर्यवेक्षक/आंगनबाडी कार्यकर्ता, उपखण्ड मजिस्टे्रट द्वारा नामित अन्य सरकारी कर्मचारी/जनप्रतिनिधि को सदस्य नियुक्त किया गया है।

यह होगा कार्य ः ये सभी समितियों अपने कार्य क्षेत्र जिला एवं उपखण्ड तथा ग्राम एवं वार्ड स्तर पर कोविड केयर सेंटर की स्थापना और उसकी प्रबंधकीय व सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रवासियों के आगमन अनुसार पंजीकरण व स्क्रीनिंग व्यवस्था करेगी। गांव/मोहल्ले आदि स्तर पर स्थानीय निवासियों की समिति क्रियाशील होने की समीक्षा, क्वारेटीन केन्द्रों की व्यवस्था, होम क्वारेंटीन की सुचारू व्यवस्था, उल्लंधन प्रकरणों की समीक्षा करेगी। प्रत्येक प्रवासी, जिसका आगमन हुआ है, उसका पंजीकरण फार्म 4 में भरकर स्क्रीनिंग एवं होम क्वारेंटाईन के आदेश जारी कर लागू करवाना, यह मुख्य दायित्व बीएलओ का होगा, होम क्वारेंटीन व्यवस्था की गहन निगरानी व उल्लघंन करने वालों की सूचना उपखण्ड अधिकारी को तत्काल देवें, स्थानीय व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों के सहयोग से क्वारेंटीन केन्द्रों की सूचारू प्रबन्धकीय एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं उल्लधंन करने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल उपखण्ड अधिकारी को देना।

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कोविड-19 की महामारी में सहकारिता विभाग ने कार्मिकों को दिया तोहफा

सहकारी गौण मंडी के कार्य में लगे कार्मिकों को मिलेगी 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राश

झुंझुनू, 15 मई। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि कोविड़-19 महामारी को देखते हुए गौण मंडी घोषित 592 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों के संचालन में लगे कार्मिकों को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से विपरीत परिस्थतियों में खरीद से जुड़े कार्य कर रहे सहकारी समितियों के कार्मिकों को संबल मिलेगा। आंजना ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों से अपने खेत के नजदीक उपज बेचान की सुविधा देने के लिए नियमों में शिथिलता देकर 592 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों को निजी गौण मंडी घोषित किया है। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी इस कार्य में लगातार सहयोग कर सहकारी समितियों को सक्रिय कर रहे है।

सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि आज तक 390 सहकारी गौण मंडियों द्वारा किसानों को अपने गांव के नजदीक ही उपज बेचान की सुविधा देना प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निजी गौण मंडी का कार्य समितियों द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कार्यो के अतिरिक्त नवीन कार्य है। अतः मंडी व्यवसाय में वृद्धि एवं कार्मिकों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए समिति को प्राप्त मंडी शुल्क आय (समिति का हिस्सा) 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में समिति कार्मिकों को मिलेगा। गंगवार ने बताया कि महामारी के दौर में किसानों से सुगम खरीद के लिए उठाए गए इस ऎतिहासिक कदम का फायदा सहकारी समितियों को मिल रहा है। कई ऎसी समितियां है जिन्होंने निजी गौण मंडी के रूप में 2-2 करोड़ रूपये से अधिक का व्यवसाय कर लिया है। कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि का वितरण त्रैमासिक किया जाएगा।

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शनिवार को मनाया जाएगा डेंगू दिवस

झुंझुनू, 15 मई। जिले में शनिवार को डेंगू दिवस मनाया जायेगा। सीएमएचओ डॉ. पीएस दुतड़ ने सभी जिलेवासियों से कहा है कि इस डेंगू दिवस पर स्वच्छता अपनाने का संकल्प लेना चाहिये। क्योंकि स्वच्छता से न केवल खतरनाक डेंगू से बच सकते है बल्कि वर्तमान में फेली विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के संक्रमण से भी बचाव संभव है। सीएमएचओ ने जिले के स्वास्थ्य केन्दों पर डेंगू दिवस के उपलक्ष में डेंगू से बचाव की जानकारी देने और लोगों को स्वच्छता अपनाने के लिये प्रेरित करने के निर्देश दिये है।

डॉ. दुतड़ ने डेंगू से बचने के लिये सरल और व्यावहारिक उपाय बताये। उन्होने बताया कि अपने फ्रीज टे्र, चाइनीज बैम्बू, सजावटी फव्वारा, फूलदान,बाल्टी और ड्रम आदि का पानी नियमित तौर पर सप्ताह में एकबार अवश्य बदले। इसके साथ ही घर में बेकार पडे़ गमले, टायर, कवाड, गमले की टे्र, पक्षियों के पानी के पात्र आदि में पानी एकत्रित नही होने दें। कुलर, पानी के टेेंक के पानी को भी नियमित रूप से बदले, जिससे न केवल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बल्कि खतरनाक कोरोना जैसी अनेकों सक्रामक बीमारियों से खुद को बचाया जा सकता है।