विश्व जैव विविधता दिवस पर किया पौधारोपण
झुंझुनू, 22 मई। वन विभाग की ओर से जिले भर में शुक्रवार को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर उमर दीन खान, उप वन संरक्षक आर.के. हुड्डा, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी बाबूलाल रैगर, स्काउट सीओ महेश कालावत, कॉलेज व्याख्याता राजवीर सिंह ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर स्काउट गाईड की ओर से पक्षियों के लिए परिण्डे लगाने के अभियान के तहत जिला कलक्टर ने परिण्डे बांधकर उसमें पक्षियों के खाने के लिए अनाज तथा पीने के लिए पानी डाला।जिला कलक्टर ने कहा कि कोविड 19 की रोकथाम के तहत प्रभावी लॉक डाउन के कारण यह कार्यक्रम बडे स्तर पर आयोजित नहीं किया गया है, परन्तु आमजन को पर्यावरण के क्षेत्र में अपना सहयोग अवश्य देना है। अधिक से अधिक पौधारोपण करें तथा उसका छोटे बच्चे की तरह पालन पोषण करें। डीएफओ आर.के. हुड्डा ने कहा कि प्राचीन समय से चली आ रही जैव विविधता की इस परम्परा को हमें भी जीवित रखना होगा। फसल एवं अन्य उपज के लिए परम्परागत स्त्रोतों का इस्तेमाल करें। अधिक से अधिक पौधारोपण करें। हुड्डा ने बताया कि आगामी माह में पौधारोपण का यह अभियान जिले के ग्राम पंचायत स्तर तक बढाया जाएगा, ताकि पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में ऎतिहासिक कार्य हो सकें। इस अवसर पर गाईड सीओ सुभिता गिल, उमेश रोहिला, विकास गुर्जर भी उपस्थित रहे।
**कनिष्ठ सहायक 26 से 28 मई तक करवायें अपने दस्तावेज जमा**
झुंझुनू, शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग 3) विभाग सचिवालय जयपुर द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित 10 लोगों को जिला कलक्टर कार्यालय का आंवटन किया गया है। राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्ति देने से पूर्व निम्नानुसार दस्तावेजों की मूल एवं सत्यप्रति सहित 26 मई से 28 मई तक कार्यालय समय में कार्यालय जिला कलक्टर में अपनी उपस्थिति देवें।
जिला कलक्टर उमर दीन खान ने बताया कि आवश्यक दस्तावेजों में शैक्षणिक योग्यता, आयु व अन्य किसी छूट (अजा/अजजा/ओबीसी/विकलांग) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/दो से अधिक संतान नहीं करने संबंधी घोषणा का शपथ पत्र, धु्रमपान नहीं करने संबंधी एवं दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा का शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आय उद्घोषणा पत्र, अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (6 माह से पुराने नहीं हो), अन्य मूल दस्तावेज अपने साथ लेकर आवें।
**मुकुन्दगढ, नवलगढ़ एवं खेतडी में आर्थिक गतिविधियों में मिली छूट**
झुंझुनू, जिले में अनुमत गतिविधियों के तहत अब नगरीय क्षेत्र मुकुन्दगढ, नवलगढ़ एवं खेतडी में भी कई प्रतिबंधों के साथ अनुमत कर दी गई है जिला कलक्टर उमर दीन खान ने बताया कि रेस्टोरेंट, चाय की दुकाने सहित, भोजनालय, मिठाई की दुकाने-टेकअवे व होम डिलीवरी के लिए ही खुल सकेंगे। परिसर के अंदर किसी भी उपभोक्ता को अनुमति नहीं होगी। कपडा, गारमेंट, जुते-चप्पल, सर्राफा, मोबाईल सैल्स स्टोर, फर्नीचर की दुकाने ख्ुाल सकेगी, प्रत्येक ग्राहक की सेवा के उपरान्त पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई सहित केवल नाई की दुकाने, सैलून एवं ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे।
यह रहेंगे प्रतिबंध ः बिना मास्क पहने हुए व्यक्ति को दुकानदार सामान विक्रय नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर परिणाम स्वरूप जुर्माना, दुकान बंद या कानूनी कार्यवाही की जायेगी। सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सामाजिक दूरी की पालना की जाएगी। एक समय में छोटी दुकान पर दो से अधिक एवं बडी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। पान, गुटका, तम्बाकू आदि का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा, माल्स में स्थित दुकाने बंद रहेगी, स्पा की दुकाने बंद रहेगी, बडे निर्माण कार्य जिसमें 10 श्रमिक से अधिक श्रमिक कार्यरत होंगे वह बंद रहेगा। अनिवार्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोडकर 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाऎं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे।
विवाह से संबंधित समारोह के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी होगी। सामाजिक दूरी की अनुपालना की जाएगी और अधिकतम की जाएगी और अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। उल्लघंन करना एक अपराध होगा और भारी जुर्माने से दण्डनीय होगा। अंतिम संस्कार/अंतिम विधियों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी, 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।
सभी कार्यस्थल (दुकानें/कार्यालय/कारखाना आदि) सायं 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिए जाएंगे, ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सायं 7 बजे तक अपने घर पहुंच जायें। विशेष परिस्थितियों में इस समय पश्चात खोलने हेतु जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। परन्तु यह निरंतर उत्पादन की प्रकृति की फैक्टि्रयां, रात की पारी वाली फैक्टि्रया, निर्माण गतिविधियां (भीषण गर्मी की अवधि में), आईटी और आईटीईएस कम्पनी, दवा की दुकानें पर लागू नहीं होगी।
कोई ट्रक या अन्य माल/भाडा वाहन, सामान, पशुधन, खनिज या निर्माण सामग्री आदि के साथ या खाली का जिले के भीतर आवागमन बिना रूकावट के रहेगा। मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सेज एवं पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाईकर्मी एवं एम्बूलेंस का जिले के भीतर बिना रूकावट आवागमन रहेगा, जिले में उद्योग या निर्माण गतिविधियों के लिए श्रमिकों का परिवहन अनुमत है। टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा में 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति ना हो। उक्त आदेशों की पालना नहीं होने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
**छात्रावास में प्रवेश के लिए विद्यार्थी कर सकते हैं ऑनलाईन आवेदन**
झुंझुनू, जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा झुन्झुनूं प्रथम, झुन्झुनूं द्वितीय, सूरजगढ, पिलानी, बगड़, मण्डावा, उदयपुरवाटी, खेतड़ी, बुहाना, महरमपुर, मुकुन्दगढ, चिड़ावा, नवलगढ एवं अनुदानित छात्रावास नवलगढ मे विभिन्न स्वीकृत क्षमता के छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नरेश बारोठिया ने बताया कि इन छात्रवासों में वर्ष 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 20 मई से प्रारम्भ हो चुकी है। इच्छुक विद्याथी विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। एक विद्यार्थी अधिकतम तीन छात्रावासों /आवासीय विद्यालयों के लिये ऑनलाईन आवेदन कर सकता है।
विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है, आवासीय विधालयो एवं छात्रावासो में प्रवेश के लिये कक्षा 6 से 12 मे अध्ययनरत छात्र-छात्रा एवं महाविधालय स्तरीय छात्रावासो में स्नातक एवं स्नातकोतर पाठयक्रमों में अध्ययनरत विधार्थियो को प्रवेश दिया जाएगा। छात्र -छात्रा का चरित्र प्रमाण पत्र विधालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख से अधिक न हो। विभाग द्वारा संचालित इन छात्रावासों में अनुसूचित जाति,जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग ,विशेष पिछडा वर्ग तथा आर्थिक पिछडा वर्ग के छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
· छात्रावास में प्रवेश हेतु वरियता क्रमांक इस प्रकार रहेगा
पूर्व से आवासित छात्र/छात्रा , अनाथ छात्र/छात्रा, विधवा एवं परित्यक्तता स्वयं, विशेष योग्यजन स्वयं, विधवा/परित्यक्ता के बच्चे,
विशेष योग्यजन परिवार के बच्चे, बीपीएल परिवार के बच्चे , 8.00 लाख रूपये वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक/बालिका
· आवश्यक दस्तावेज
प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज ( ई मेल आई डी, मोबाईल नम्बर , आधार नम्बर/यू.आई.डी. अथवा आधार ई.आई.डी. रसीद, भामाशाह कार्ड नम्बर अथवा भामाशाह रजिस्ट्रेशन नम्बर, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र बीपीएल प्रमाण पत्र (केवल बीपीएल के लिए) ,निःशक्तता प्रमाण पत्र (केवल विशेष योग्यजन के लिये),आय प्रमाण पत्र (गैर बीपीएल हेतु ),माता और पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र ( केवल अनाथ बालक/बालिका के लिये) पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल विधवा के बालक/बालिका के लिये ) राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण पत्र (केवल निष्क्रमणीय पशुपालकों के आवासीय विद्यालय के लिये) एवं राज्य के भिक्षावृति एवं अवांछित वृतियों में लिप्त परिवार होने का प्रमाण पत्र ( केवल भिक्षावृति व अवांछित वृतियों में लिप्त परिवारों के आवासीय विद्यालय के लिये। उक्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति सलंग्न करनी होगी। फाईल का आकार 200 के बी. से कम होनी चाहिये। पूर्व में प्रवेशित उर्तीण विद्यार्थियों को गत परीक्षा की अंक तालिका पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ऎसे विद्यार्थियों को वर्ष 2020-21 के लिये पुनः पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
विभाग द्वारा नेतराम मघराज टिबड़ेवाल कॉलेज परिसर में महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रवास का भी संचालन किया जा रहा है। शहर के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राऍं इस छात्रावास में ऑनलाईन आवेदन कर प्रवेश ले सकती हैं। संचालित विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु स्थानीय विद्यालयों तथा महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास हेतु महाविद्यालयों के प्राचार्यों सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक सम्पर्क स्थापित कर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करें। प्रवेश हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि विधालय स्तरीय छात्रावास के लिए 18 जून 2020 एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रवास के लिए 30 जून निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि इन छात्रावासों में आवासित छात्रों को भोजन, वस्त्र, बिस्तर, पलंग, खाना, नाश्ता, तेल-साबुन, पौशाक, समाचार-पत्र, पत्रिकाऎं इत्यादि सुविधाऍं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।