बैठक में जिला कलक्टर ने बताया कि पूर्व में 70 गौशालाओं के कुल 24 हजार 427 गौवंश पशुओं के लिए 7 करोड़ 92 लाख 52 हजार 200 रुपये का अनुमोदन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पूर्व की 70 गौशालाओं के बिल बाउचर 13 जून, 2020 तक लिये जायेंगे तथा 48 गौशालाओं के बिल बाउचर 21 जून, 2020 तक संयुक्त निदेशक कार्यालय (पशुपालन) चूरू में जमा करवाये जा सकेंगे।
संयुक्त निदेशक डॉ. जगदीश बरबड़ ने बताया कि गौशालाओं को व्यक्तिगत रुप से दूरभाष पर बिल बाउचर जमा करवाने के लिए संबंधित तहसीलदार को सूचना दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि सभी गौशाला पदाधिकारी सूचना अनुसार ही निर्धारित तिथि को बिल बाउचर कार्यालय में जमा करावें एवं लॉकडाउन नियमों की पालना करते हुए सहायता भुगतान की कार्यवाही में आनश्यक सहयोग प्रदान करें।
**राजीव गांधी कृषक साथी योजना
11 कृषकों को 14.85 लाख सहायता राशि भेंट**
चूरू जिला कलक्टर संदेश नायक ने शुक्रवार को कृषि उपज मण्डी समिति, चूरू परिसर में राजीव गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत 11 कृषकों को 14 लाख 85 हजार रुपये की सहायता राशि के चैक वितरित किये।
इस मौके पर नायक ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही इस सहायता से किसान परिवारों को संबल मिलेगा। समिति के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति के जरिए संचालित राजीव गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत कृषि कार्य करते समय अंग-भंग होने से मृत्यु होने पर 5 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। शुक्रवार को 7 किसानों के परिजनों को मृत्यु होने पर 14 लाख रुपये (प्रत्येक को 2 लाख रुपये) व 4 किसानों को अंग-भंग होने पर 85 हजार रुपये के चैक वितरित किये गये। इस अवसर पर समिति के प्रशासक एसडीएम अवि गर्ग,सचिव सुनील गोदारा एवं कृषक उपस्थित थे।
**रतनगढ ः वार्ड 33 निषेधाज्ञा व प्रतिबंध से मुक्त**
चूरू रतनगढ के उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गौरव सैनी ने एक आदेश जारी कर आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए उपखण्ड क्षेत्र रतनगढ के थाना रतनगढ के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र रतनगढ की सीमा में पुराने वार्ड संख्या 33 (नये वार्ड संख्या 38) के कफ्र्यू में शिथिलता प्रदान करते हुए इस वार्ड को निषेधाज्ञा एवं प्रतिबंध से मुक्त किया हैं।
**अणखोल्या ग्राम व छापर का वार्ड 8 निषेधाज्ञा मुक्त**
चूरू सुजानगढ के उपखण्ड मजिस्ट्रेट धर्मराज गुर्जर ने एक आदेश जारी कर सालासर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरासर के ग्राम अणखोल्या में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा - 144 को वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर इस निषेधाज्ञा क्षेत्र को निषेधाज्ञा से मुक्त किया है।
इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने छापर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 8 को घोषित कन्टेनमेन्ट जोन से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा से मुक्त किया है।
**सभाओं/ सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध**
चूरू जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जिले में धारा-144 के तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी होने के साथ ही सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ अकादमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य सभाओं व बड़े सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार इस प्रकार के आयोजनों को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है तथा ऎसे कार्यक्रमों में यदि अधिकारी/ कार्मिक की किसी भी प्रकार की भूमिका पायी जाती है तो उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं ऎपिडमिक डिजीजेज अध्यादेश के तहत नियमोचित सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन एवं धारा-144 का सरासर उल्लंघन माना जायेगा।
**सहकार किसान कल्याण योजना
अब 3 प्रतिशत ब्याज दर पर अनुदान**
चूरू राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सहकार किसान कल्याण योजनान्तर्गत (कृषि उपज के विरूद्ध काश्तकारों को रहन ऋण) कृषक कल्याण कोष से 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक 11 प्रतिशत के स्थान पर अब मात्र 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर जिले के किसानों को राजस्थान राज्य सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत क्लेम के आधार पर अनुदान दिया जायेगा।
जिला कलक्टर संदेश नायक ने सहकारी समितियां, चूरू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., कृषि (विस्तार) एवं कृषि उपज मण्डी समिति के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे कोविड-19 के संक्रमण काल में अधिकाधिक किसानों को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।