:** पानी बिजली की आपूर्ति के संबंध में साप्ताहिक बैठक आयोजित**
झुंझुनू, जिला कलक्टर उमरदीन खान ने कहा कि आगामी महिनों में भीषण गर्मी रहेेगी, जिसको देखते हुए आमजन को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़े इसके लिए जलदाय विभाग एवं संबंधित अधिकारी अलर्ट होकर पानी की आपूर्ति समय पर करवाना सुनिश्चित करें। खान सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली पानी की आपूर्ति के संबंध में आयोजित साप्ताहिक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।
खान ने कहा कि जहां पर पानी के स्त्रोंत खत्म हो चुके हों या कार्य योजना में अधिक समय लगने वाला है, वहां पानी के टैंकरों की व्यवस्था करवाएं। पानी की किल्लत से आमजन को राहत मिले इसके लिए जो ट्यूबवैल सुख चुके है, उसे प्राथमिकता से पुनः गहरा करवाकर या अन्य प्रकार से शुरू करवाएं, साथ ही जिन टयूबवैल की मोटर खराब हो चुकी हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से ठीक करवाएं ताकि गर्मी के मौसम में आमजन परेशान नहीं हो। जिन क्षेत्रों में नए कनेक्शन देने हैं, वहां लोगों को कनेक्शन देकर राहत प्रदान करें और जो टयूबवैल पर कनेक्शन जारी हो चुके है वहां से वे सप्लाई शुरू कर देवें। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि वे जो भी शिकायत संबधित के पास आएं तो उसे गंभीरता से लेवें और तुरन्त उस पर एक्शन लेकर उसका समाधान करवाएं।
इस दौरान बैठक में कलक्टर खान ने क्वारंटाईन सेंटरों में साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं होने एवं बैडशीट साफ नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएमएचओं डॉ. छोटेलाल गुर्जर को कहा कि वे क्वारंटाईन सेंटरों का निरीक्षण करें, साथ ही साफ सफाई की उचित व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें साथ ही कोरोना वायरस के बचाव एवं उसकी सावधानियों के बारे में आमजन को ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करवाकर जागरूक करें। इस दौरान बैठक में जिला परिषद सीईओ रामनिवास जाट, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्र अग्रवाल, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, पशु, प्रोजेक्ट के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
**अपने-अपने क्षेत्रों में बने क्वारेंटाईन एवं हॉम आईसोलेशन सेंटरों की विजिट करें सभी एसडीओं - जिला कलक्टर**
झुंझुनू, जिला कलक्टर उमरदीन खान ने कहा कि जिले के सभी क्वारेंटाईन सेंटरों पर साफ-सफाई, खाने पीने की उचित व्यवस्था हो, इसके लिए संबंधित अधिकारी वहां रहने वाले व्यक्ति को घर जैसा माहौल्ल मिले इसके लिए प्रर्याप्त आवश्यकताओं की पूर्ति करवाएं, ताकि वे बीमारी के अलावा मानसिक रूप से भी स्वस्थ्य रहे। उन्होंने कहा कि साथ ही संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र के सभी क्वारेंटाईन सेंटर एवं हॉम आईसोलेशन सेंटरों की विजिट करें, व्यवस्थाओं को देखे और प्रतिदिन रिर्पोट भेजना सुनिश्चित करें। वे सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय क्वारेन्टीन प्रबंधन समिति की बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।
बैठक में कलक्टर खान ने सीएमएचओं को कहा कि संबंधित क्वारेंटाईन सेंटरों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जावें, सभी सेंटरों पर सफाई के लिए चार-चार व्यक्ति अतिरिक्त लगा देंवे और उन्हें पीपीई किट उपलब्ध करवाकर वहां सफाई करवाएं ताकि वहां रह रहे व्यक्ति को साफ सुथरा माहौल मिलें, इसके साथ ही प्रयाप्त मात्रा में सेनेटाईजर, बैड शीट एवं अन्य प्रकार की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने डीएसओं को भोजन की व्यवस्था निर्धारित समय एवं उच्च क्वालिटी का प्रदान करने एवं सब्जियों की क्वालिटी तथा क्वांटिटी एवं वैरायटी को और अधिक बेहतर करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में जिला परिषद सीईओ रामनिवास जाट, सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर, डीएसओ अमृत लाल, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम दत जाट उपस्थित थे।
**1 लाख 50 हजार का 38 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त सहित ट्रक जप्त, एक गिरफतार**
चूरू। यहां जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम द्वारा जिले में अवैध डोडा पोस्त तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये गये विशेष अभियान तहत यौगेन्द्र फौजदार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चूरू व पुलिस उप अधीक्षक चुरू सुखविन्द्रपालसिह के निकटतम सुपरविजन में रतननगर पुलिस थाना की टीम लूणकरणसिह उनि थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर, सुषिल कुमार कानि , सुरेन्द्र सिह कानि ,मुकेष कुमार कानि , हरीओम कानि, राजेन्द्र कानि , मनोज कुमार कानि, चालक अनिल कुमार ने सोमवार को एनएच 52 उटवालिया चैराहा रतननगर पर नाकाबदी कर ट्रक नम्बर पीबी 10 एफएफ 9462 से 38 किलो अवैध डोडा पोस्त जप्त किया है। मुल्जिम तेजिन्द्र सिह पुत्र विरेन्द्र सिह जाति कुम्हार सिख उम्र 38 साल निवासी किलारायपुर पीएस सदर लुधियाना जिला लुधियाना पंजाब को गिरफतार किया गया। जप्त शुदा डोडा पोस्त की किमत 1,50000 रूपए है। मुल्जिम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा दर्ज कर जांच सुभाष कच्छावा थानाधिकारी कोतवाली चूरू द्वारा की जा रही है। उक्त कार्यवाही में सुशील कुमार कानि की विशेष भुमिका रही है।
**विवाह संबंधी कार्यक्रम में फोटोग्राफर कर सकेंगे फोटोग्राफी**
झुंझुनू, कोरोना वायरस के तहत जिला प्रशासन द्वारा विवाह सम्बन्धी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की अनुमति प्रदान की गई है। जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने बताया कि उक्त कम में अध्यक्ष, झुंझुनू फोटोग्राफर समिति, झुंझुनू से प्राप्त ज्ञापन के संबंध में आयोजकों द्वारा बुलाने पर केवल विवाह समारोह में फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करने के सम्बन्ध में निम्नांकित शर्तो के अनुसार विवाह समारोह में फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी का कार्य किया जा सकता है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट- दो गज की दूरी) की पालना की जाएगी। इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। विवाह सम्बन्धी कार्यक्रम केवल प्रातः 5 बजे से सायं 8 बजे तक किया जावें। विवाह समारोह के आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि विडियोग्राफर एवं फोटोग्राफर सहित 50 व्यक्तियों से ज्यादा नही हो। सुरक्षा प्रोटोकाल यथा मास्क, हैण्डवास, सेनेटाईजर, ग्लब्स का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे। विवाह समारोह के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा फेस मास्क या फेस कंवर नही पहना हुआ हो, उस व्यक्ति को 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया जावेगा। कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नही रखता है, तो उसको 100 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। पूर्व में जारी आदेशों की शर्ते यथावत रहेगी। लॉकडाउन 5.0 की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधियों के संचालन का स्पष्टीकरण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के तहत जिला प्रशासन द्वारा किया जावेगा। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
**रात्रि 9 से प्रातः 5 बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियों के आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध**
झुंझुनू, कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के मध्यनजर झुंझुनू की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने बताया कि पहले जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर पुनः संशोधन आदेश जारी किये गये है। उन्होंने बताया कि पूर्व आदेश में सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबन्ध लगाया गया था। उक्त के स्थान पर सायं 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा पढ़ा जावेगा। पूर्व आदेश के तहत सभी कार्यस्थल (दुकानें/र्कायालय/कारखाना आदि) जब तक कि इस संबध में जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गयी हो, रात्रि 9 बजे से पूर्व बन्द कर दिये जायेगें ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति 9 बजे तक अपने घर पहुंच जायें। इस कार्यालय द्वारा जारी 31 मई के आदेश तथा शेष पूर्व में जारी आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। उक्त आदेशों की पालना नहीं करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।