जिला मजिस्ट्रेट की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत सोमवार को जारी निषेधाज्ञा के अनुसार, 30 जून 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन 5.0 के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, रात्रि 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा। सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक- प्रशैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगे। ऑनलाईन व डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जायेगा। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएं, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन तथा अन्य सभाएं एवं बड़े सामूहिक आयोजन पर निषेध रहेगा। होटल्स रेस्टोरेन्टस, क्लब हाउस (स्पोर्टस सुविधाओं के अतिरिक्त) तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं और खाने की जगहें बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगे। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं जिला प्रशासन के सरकारी अधिकारी, चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा एवं पैरा मेडिकल स्टाफ, जिला प्रशासन एवं पुलिस से पास प्राप्त आईटी कंपनियों के स्टाफ, चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के काम में जुटे व्यक्तियों, दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ (रात्रि यात्रा पास के साथ), ट्रक/ माल वाहक वाहन के आवागमन पर लागू नहीं होंगे। सभी कार्यस्थल (दुकानें/ कार्यालय/ कारखाना आदि) उपयुक्त समय पर बंद कर दिये जायेंगे ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 9 बजे तक अपने घर पहुंच जायें। आवश्यक होने पर इनके खुले रहने बाबत जिला प्रशासन से इस संबंध में विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। निरन्तर उत्पादन के प्रकृति की फैक्टि्रयों, रात की पारी वाली फैक्टि्रयों, भीषण गर्मी में निर्माण गतिविधियों पर समय का यह प्रतिबंध लागू न होगा लेकिन इनके द्वारा पारी का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाएगा कि रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक की अवधि में कोई भी श्रमिक सड़क पर नहीं आएगा। आईटी कंपनियों, दवों की दुकानों पर भी यह समय का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इन प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकेगी।
**बालवाणी कार्यक्रम 3 जून से शुरू**
चूरू राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर व यूनिसेफ द्वारा 3 जून को सायं 5 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन आकाशवाणी के माध्यम से ‘‘बालवाणी’’ कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार दड़िया ने बताया कि बालवाणी कार्यक्रम में कोविड-19 के दौरान बच्चों व युवाओं के लिए कानूनी जानकारी के साथ-साथ बच्चों में हुनर को साझा किया जायेगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए युवा एवं बच्चे अपनी प्रस्तुति, कहानी, कविता, चुटकलें, गीत व अन्य रचना रिकार्ड करवाना चाहते हैं तो वे 0141-2200600, 2366477 पर प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक सम्पर्क कर सकते है। कार्यक्रम का सम्पूर्ण राजस्थान में प्रसारण होगा।
**रसद ः गेहूं का उप आवंटन**
चूरू जिले को राष्ट्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा माह जुलाई, 2020 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अन्त्योदय अन्न योजना के तहत चयनित व्यक्तियों/ परिवारों के लिए जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी ब्लॉक के उचित मूल्य दुकानदारों को कुल 6873.401 एम.टी. गेहूं का उप आवंटन किया गया है।
जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्र महला ने बताया कि बीपीएल, स्टेट बीपीएल परिवारों को 5 किग्रा गेहूं प्रतिमाह प्रति व्यक्ति एक रुपये प्रति किलो, अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों को प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किग्रा गेहूं एक रुपये प्रति किग्रा एवं अन्य श्रेणियों को 5 किग्रा गेहूं प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 2 रुपये प्रति किग्रा की दर से देय होगा।
**सहकारी समितियां ः अंकेक्षण संबंधी प्रस्ताव 15 जून तक प्रस्तुत करें**
- पीथदान
चूरू जिले में पंजीकृत एवं ऑडिट योग्य समस्त सहकारी समितियांं वर्ष 2019-20 के लेखों के ऑडिट संबंधी प्रस्ताव, सहकारी विभाग द्वारा जारी चार्टर्ड लेखापाल पैनल अथवा विभागीय निरीक्षक (ऑडिट) को नियुक्त करने के प्रस्ताव 15 जून, 2020 से पूर्व ऑनलाईन करवाकर प्रस्ताव की हार्ड प्रति विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां, चूरू कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
विशेष लेखा परीक्षक पीथदान ने कहा है कि निर्धारित अवधि में प्रस्ताव लेकर ऑनलाईन नहीं करवाने पर विभाग स्तर से वर्ष 2019-20 का ऑडिट आंवटन किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि 15 जून, 2020 के बाद अंकेक्षण नियुक्ति संबंधित लिए गये प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।